16 वर्ष से कम आयु के बच्चे और बच्चियों से दुष्कर्म करने वालों को कठोरतम सजा दिलाई जाएगी

- अश्वनी त्रिपाठी
ग्लोबल टाइम्स 7 न्यूज़ नेटवर्क रिपोर्ट संजीव भदौरिया
बकेवर इटावा ।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति के निर्देश पर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश विनय कुमार द्विवेदी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अपर जिला जज श्वेता श्रीवास्तव की संयोजन में तहसील चकरनगर के ग्राम मानपुरा में एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया उपरोक्त साक्षरता शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्राविधिक स्वयंसेवक अश्वनी त्रिपाठी ने कहा कि अब यदि किसी भी 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों या बच्चियों के साथ कोई भी व्यक्ति दुष्कर्म करता है या दुष्कर्म करने का प्रयास करता है तो उसे पास्को एक्ट के तहत कठोर से कठोर सजा दिलाई जाएगी । श्री त्रिपाठी ने गांव के लोगों का भी आह्वान किया कि समाज का भी दायित्व है कि अपराधियों को संरक्षण न दिया जाए और ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए इस अवसर पर कन्या सुमंगला योजना विधवा पेंशन वृद्धा पेंशन विकलांग पेंशन किसान सम्मान निधि मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना बीमा योजना तथा मनरेगा जॉब कार्ड धारकों के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई उपरोक्त विधिक साक्षरता शिविर में पीएलबी राजीव रतन मिश्रा ,आरती चौहान ,सहित दर्जनों ग्रामीणों ने भाग लिया ।