खाद्यान्न वितरण दिनांक 06 जनवरी 2023 से 16 जनवरी 2023 तक
अन्त्योदय राशनकार्ड पर अनुमन्य मात्रा (14 किग्रा० गेहूं व 21 किग्रा चावल कुल 35 किग्रा0) तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्ड पर अनुमन्य मात्रा (प्रति यूनिट 02 किग्रा0 गेहूं व 03 किग्रा चावल कुल 05 किग्रा खाद्यान्न) अपने उचित दर विक्रेता से निःशुल्क करें प्राप्त*
ग्लोबल टाइम्स-7
डिजिटल
न्यूज नेटवर्क
अनूप गौङ
जिला प़शासनिक संवाददाता
कानपुर देहात
4 जनवरी 2023
आयुक्त, महोदय खाद्य तथा रसद विभाग उoप्रo जवाहर भवन, लखनऊ के निर्देशों की जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों के मध्य आवश्यक वस्तुओं के वितरण हेतु माह नवम्बर 2022 हेतु आंवटित खाद्यान्न के वितरण तिथि का निर्धारण करते हुये दिनांक 06 जनवरी 2023 से 16 जनवरी 2023 तक उक्त खाद्यान्न निःशुल्क वितरण कराये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। जनपद के समस्त राशन कार्डधारकों को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न को माह जनवरी 2023 से दिसम्बर 2023 तक वितरित होने वाले खाद्यान्न को निःशुल्क वितरित कराये जाने के निर्देश दिये गये है।
अतः समस्त कार्डधारकों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत माह नवम्बर 2022 के सापेक्ष दिनांक 06 जनवरी 2023 से 16 जनवरी 2023 तक अपने अन्त्योदय राशनकार्ड पर अनुमन्य मात्रा (14 किग्रा० गेहूं व 21 किग्रा चावल कुल 35 किग्रा0) तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्ड पर अनुमन्य मात्रा (प्रति यूनिट 02 किग्रा0 गेहूं व 03 किग्रा चावल कुल 05 किग्रा खाद्यान्न) अपने उचित दर विक्रेता से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। पोर्टीबिल्टी सुविधा के माध्यम से भी कार्डधारक निर्धारित वितरण दिवसों में खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे। यदि किसी कार्डधारक को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने में असुविधा होती है तो वह कार्डधारक दिनांक 16.01. 2023 को मोबाईल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन सुविधा (प्रॉक्सी) के माध्यम से भी खाद्यान्न प्राप्त सकते है।