उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से हों लाभान्वित

दुर्घटना एवं आकस्मिक निधन पर बच्चों को मिलता है लाभ
ग्लोबल टाइम्स-7, डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क, नगर संवाददाता अनुज यादव औरैया।
औरैया। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ कोरोना काल की समय वर्ष 2020 में लागू हुई थी जिसका लाभ पात्रों को दिया जा रहा था। व्यापक तौर पर यह योजना वर्ष 2021 मार्च के बाद से प्रारंभ हुई है। इस योजना के तहत दुर्घटना एवं आकस्मिक निधन होने पर बच्चों को 23 वर्ष तक निरंतर लाभ मिलता है। उत्तर प्रदेश सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है। जोकि जनपद में जिला प्रोबेशन विभाग द्वारा चलाई जा रही है। पात्र व्यक्ति इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की परामर्श दाता रीना देवी कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस योजना का लाभ दुर्घटना में मौत होने अथवा आकस्मिक निधन होने पर संबंधित के 2 बच्चों तक मिलता है। प्रत्येक बच्चे को मासिक 2500 रुपए 23 वर्ष की आयु तक निरंतर मिलते हैं। बाल संरक्षण परामर्शदाता रीना देवी कुशवाहा ने बताया कि यह योजना जिला प्रोवेशन कार्यालय अधिकारी आशुतोष सिंह के नेतृत्व में मुख्यालय के कमरा नंबर 21 से संचालित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत बाल श्रम करने वाले बच्चों व परित्यक्ता महिला के बच्चों के अलावा जिनके माता-पिता जेल में हैं उन्हें भी योजना के तहत लाभान्वित किया जा रहा है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी जिला प्रोबेशन कार्यालय से ली जा सकती है। इस योजना में फार्म के साथ लगने वाले प्रपत्रों में मृतक का मृत्यु प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, आधार कार्ड माता-पिता का, आवेदक का बच्चों के साथ जॉइंट खाता नंबर पासबुक, विद्यालय का प्रमाण पत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर की नकल एवं शहरी क्षेत्र में राशन कार्ड की छायाप्रति के साथ आवेदक एवं बच्चों की जॉइंट फोटो लगाना अनिवार्य है। कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है। प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप योजना को व्यापक तौर पर चलाया जा रहा है।