उत्तर प्रदेशलखनऊ

उपभोक्ता मध्यस्थता प्रकोष्ठ का किया जाएगा गठन- प्रतितोष आयोग

ग्लोबल टाइम्स-7, डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क, समाचार संपादक डॉ धर्मेंद्र गुप्ता औरैया, उत्तर प्रदेश।

औरैया 01 दिसम्बर 2022– अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जगन्नाथ मिश्र ने अवगत कराया है कि उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना के क्रम में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग औरैया में उपभोक्ता मध्यस्थता प्रकोष्ठ का गठन किया जाना है, जिसके क्रम में उचित पात्रता वाले व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए गये हैं।
उन्होंने बताया कि मध्यस्थ के रूप में पैनल बद्ध होने के लिए जिला उपभोक्ता आयोग के सेवानिवृत्त सदस्य, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और राज्य के उच्च न्यायिक सेवाओं के अन्य सेवानिवृत्त सदस्य, 10 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, वकालत में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले अधिवक्ता, जिला न्यायालय के मध्यस्थता प्रकोष्ठ में पैनल मध्यस्थत, मध्यस्थता/सुलह में न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति, न्यूनतम 15 वर्षों का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ या अन्य व्यावृतिक अथवा सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी या सेवानिवृत्त अधिकारी ही पात्रता की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने बताया कि व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में पैनल बद्ध होने के लिए ऐसा व्यक्ति जिसे दिवालिया के रूप में न्याय निर्णित घोषित किया गया हो, ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध किसी दण्ड न्यायालय द्वारा ऐसे आपराधिक आरोप जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो, लगाए गए हो और लंबित पड़े हो, ऐसा व्यक्ति जिसे किसी अपराध के लिए दण्ड न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त हेतु सिद्ध दोष ठहराया गया है, ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध समुचित अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ की गई हो और लंबित हो अथवा दण्ड दिया गया हो, ऐसा व्यक्ति जो उपभोक्ता विवाद के विषय में हितबद्ध रहा हो अथवा उससे संबंधित हो अथवा जो वृतिक क्षमता सहित किसी भी रीति में उपभोक्ता विवाद में किसी भी पक्ष या उसके किसी सहभागी सहयोगी, प्रमोटरों, मूल कंपनी, अनुषंगी कंपनी, भागीदारों, निदेशकों या कर्मचारी इत्यादि से संबंधित हो अथवा सम्बद्ध हो अथवा जुड़ा हुआ हो, की अहर्ता मानी जाएंगी। उन्होंने बताया कि उक्त आवेदन हेतु अर्ह व्यक्ति अपना पूर्ण नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, मोबाइल नंबर का विवरण उल्लेखित करते हुए आवेदन दिनांक 16 दिसंबर 2022 तक जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग औरैया के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदक को आवेदन पत्र पर अपना स्व हस्ताक्षरित अद्यतन फोटो भी चस्पा करना होगा।

Global Times 7

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