अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्ड धारकों को 05 किग्रा प्रति यूनिट चावल का निःशुल्क वितरण दिनांक 14 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य किया जाएगा।
ग्लोबल टाइम्स-7
डिजिटल
न्यूज नेटवर्क
अनूप गौङ
जिला प़शासनिक संवाददाता
कानपुर देहात
14 अक्टूबर 2022
आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा शासन के निर्देशों के क्रम में अवगत कराया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फेज 6 के अन्तर्गत अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर माह अगस्त, 2022 के सापेक्ष आवंटित 05 किग्रा प्रति यूनिट चावल का निःशुल्क वितरण दिनांक 14.10.2022 से 20.10.2022 के मध्य कराया जाएगा। उन्होंने खाद्य वस्तुओं के उठान संबंधित बताया कि जिन ब्लाकों में सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था का क्रियान्वयन अभी तक नहीं किया जा सका है, वहाँ विपणन शाखा एवं आवश्यक वस्तु निगम द्वारा भारतीय खाद्य निगम के डिपो से ब्लाक गोदामों तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत आवंटन के अनुरूप गोदाम स्तर पर खाद्यान्न की उपलब्धता शीघ्र सुनिश्चित करते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न की विक्रेता स्तर पर उपलब्धता (डोर स्टेप डिलीवरी अथवा उचित दर विक्रेता द्वारा स्वयं उठान के माध्यम से. जैसी स्थिति हो) दिनांक 13.10.2022 तक सुनिश्चित कर ली जायेगी। उन्होनें समस्त उचित दर विक्रेताओं के यहाँ खाद्यान्न की उपलब्धता / प्रेषण सुनिश्चित कर लिया जाने तथा जिन ब्लॉकों में सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था क्रियान्वित हो रही है उन उचित दर विक्रेताओं के पास भी भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न की डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करा दी जाये, ताकि उसके यहां निःशुल्क वितरण हेतु खाद्यान्न उपलब्ध रहे। उन्होनें भारतीय खाद्य निगम पर नियुक्त प्रेषण प्रभारी द्वारा प्रेषित खाद्यान्न की रियल टाइम ऑनलाइन फीडिंग करायी जाने हेतु आवश्यक निर्देश दिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि किस दुकान का खाद्यान्न किस समय व किस ट्रक नम्बर से पहुंचा। उचित दर दुकान पर खाद्यान्न के पहुंचने की सूचना पूर्ति निरीक्षक द्वारा उपजिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, ग्राम प्रधान सहित चुने हुए सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों को WhatsApp/SMS के माध्यम से समय से दी जायेगी। उचित दर विक्रेता को परिवहन हैण्डलिंग ठेकेदार द्वारा प्राप्त करायी गयी खाद्यान्न की सम्पूर्ण मात्रा एवं उपयुक्त गुणवत्ता की पुष्टि का मिलान सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक व विपणन निरीक्षक द्वारा खाद्यान्न डिलिवरी के स्थान पर ही किया जायेगा तथा जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक उचित दर दुकान पर खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा। उचित दर दुकान पर खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन उपजिलाधिकारी द्वारा उक्त नोडल अधिकारी के माध्यम से खाद्यान्न वितरण होने के पूर्व सुनिश्चित कराया जायेगा। उन्होनें सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक द्वारा खाद्यान्न के उचित दर दुकान पर पहुंचने की सूचना नोडल अधिकारी को WhatsApp/SMS के माध्यम से समय से दिए जाने तथा खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन व वितरण हेतु नोडल अधिकारी की उपस्थिति समय से सुनिश्चित किये जाने हेतु भी निर्देशित किया। उन्होनें नामित नोडल अधिकारी द्वारा उचित दर दुकान पर प्राप्त खाद्यान्न की आवंटित मात्रा के अनुरूप सम्पूर्ण मात्रा का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट उपजिलाधिकारी को तत्काल प्रस्तुत की जायेगी। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा सत्यापन आख्या द्वारा सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों से संकलित कर आख्या जिलाधिकारी को समय से प्रस्तुत की जायेगी तथा इस व्यवस्था में किसी भी प्रकार के विचलन तथा अनियमितता को जिलाधिकारी के संज्ञान में लाया जायेगा।उन्होनें वितरण के संबंध में निर्देशित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत आवंटित चावल का निःशुल्क वितरण दिनांक 14.10.2022 से प्रारम्भ होकर दिनांक 20.10.2022 तक सम्पन्न किया जाएगा तथा इस अवधि में अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा चावल प्रति यूनिट का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित किया जाएगा तथा जारी होने वाले चालान के सापेक्ष उचित दर विक्रेता द्वारा उठान की स्थिति को रियल टाइम अपडेट किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि यदि उठान की स्थिति को अपडेट नहीं किया जाता है तो चालान की मात्रा ई-पॉस पर बाधित होगा। जिन ब्लाकों में सिंगल स्टेज डिलीवरी की व्यवस्था अपडेट नहीं होगी और वितरण क्रियान्वित है, वहाँ सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक द्वारा तथा जहाँ सिंगल स्टेज डिलीवरी व्यवस्था वर्तमान में कियान्वित नहीं है, वहाँ हाट गोदाम प्रभारी द्वारा उठान का रियल टाइम अपडेशन सुनिश्चित किया जायेगा एवं व्यवस्था का अनुश्रवण जिला पूर्ति अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी एवं जिला प्रबन्धक, आवश्यक वस्तु निगम द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि राशनकार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत चावल प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी तथा पोर्टेबिलिटी चालान जारी करने की सुविधा दिनांक 17.10.2022 तथा दिनाँक 18.10. 2022 को उपलब्ध रहेगी। जानकारी देते हुए कहा कि योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 20.10.2022 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ. टी. पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। ई-पॉस में आने वाली समस्याओं के तत्काल निस्तारण की व्यवस्था यू०पी० डेस्को के निर्देशन में सिस्टम इण्टीग्रेटर्स द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। उन्होनें जिलाधिकारी / जिला पूर्ति अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारण के संबंध में बताया कि वे उक्त दिवसों पर चावल का ई-पॉस के माध्यम से निर्बाध वितरण सुनिश्चित करायेंगे। उन्होनें कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थतियों के दृष्टिगत खाद्यान्न का निर्बाध रूप से वितरण सुनिश्चित कराने हेतु उचित दर विक्रेताओं द्वारा वितरण के दौरान खाद्यान्न वितरण का कार्य प्रातः काल 06:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक सुनिश्चित किया जायेगा तथा वितरण मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से सम्पन्न होने वाले वितरण के समय कार्डधारक से आधार प्रमाणीकरण न होने का कारण तथा उसका / परिवार के किसी अन्य सदस्य का मोबाइल नम्बर संरक्षित किया जाएगा तथा पूर्ति निरीक्षक द्वारा उक्त मोबाइल नम्बर की पुष्टि सुनिश्चित करते हुए कार्डधारक के उक्त मोबाइल नम्बर को राशनकार्ड मैनेजमेंट सिस्टम में लाभार्थी के डाटाबेस में फीड कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त मोबाइल नम्बर का प्रयोग मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन हेतु किया जाएगा तथा प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित न रहें। उन्होनें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन शत प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने के भी निर्देश दिए।