फसल बीमा का लाभ लेने के लिए 72 घंटे में दे सूचनाएं
अतिवृष्टि के कारण फसल क्षति होने की दशा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु फसल क्षति की सूचना 72 धण्टे के अन्दर देना अनिवार्य
ग्लोबल टाइम्स-7
डिजिटल
न्यूज नेटवर्क
अनूप गौङ
जिला प़शासनिक संवाददाता
कानपुर देहात
10 अक्टूबर 2022
जनपद कानपुर देहात में दिनांक 05 अक्टूबर 2022 से निरंतर हो रही वर्षा एवं जलभराव से धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, उर्द, मूंग, तिल एवं अरहर आदि फसलों में क्षति होने की प्रबल सम्भावना है। स्पष्ट करना है कि कृषक द्वारा अपनी बीमित फसल में क्षति होने की दषा में क्षतिपूर्ति हेतु 72 घण्टे के अन्दर जनपद के राजकीय कृषि बीज भण्डार, कार्यालय जिला कृषि अधिकारी, कार्यालय उप कृषि निदेशक, तहसील मुख्यालयों एवं अपनी बैंक शाखा में लिखित रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अथवा बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर- 1800-889-6868 व 1800-200-5142 पर उपलब्ध कराना अनिवार्य है, निर्धारित समयावधि में प्राप्त दावों का नियमानुसार सत्यापन करा कर क्षतिपूर्ति का लाभ दिया जाना प्राविधानित है। जनपद के समस्त विकासखण्डों पर बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि कार्यरत है, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः-
बीमा कम्पनी के कर्मचारी का नाम अजीत कुमार विकास खण्ड सरबनखेडा मोबाईल नम्बर8076044002, 9559042645 है। इसी प्रकार अकबरपुर हेतु अमित यादव 9621776764, 8318549522, मलासा प्रवीन कुमार 7398917188, अमरौधा सत्यप्रकाश 9450850475, 9792957149, झींझक अनूप 6394433901, डेरापुर अमित 6307127932, संदलपुर महेन्द्र प्रताप 9918568088, राजपुर मोहित कुमार 9483292883, मैथा अभिषेक 7985259064, रसूलाबाद सरवन 8090747140 है। टोल फ्री नम्बर- 1800-889-6868 व 1800-200-5142 है।
उपरोक्त जानकारी देते हुए उप कृषि निदेशक विनोद कुमार यादव ने बताया कि कृषक बन्धु किसी भी प्रकार की समस्या हेतु उपरोक्त कर्मचारियों के अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी कानपुर देहात के मो0नं0 9260951598 पर भी सम्पर्क कर सकते है।