जिलाधिकारी ने बाल विवाह रोकने पर दिया विशेष बल, किया जागरूक

*जीटी-7, डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क टीम औरैया प्रदेश हेड संपादक डॉक्टर धर्मेंद्र गुप्ता। 07 अक्टूबर 2024* *#औरैया।* जिलाधिकारी डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने कलेक्ट्रेट स्थित मानस सभागार में मिशन शक्ति फेज- 5 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अन्तर्गत बाल विवाह कानूनन अपराध है। कृपया इसे रोकें, के तहत पूर्व में रोके गये बाल विवाह के परिवारीजनों को बुलाकर उनसे वार्ता की जिसमें प्राची ग्राम बरूअई थाना अजीतमल कक्षा 11 की छात्रा एवं उसकी माता ने वार्ता करने पर बताया कि मेरे पति राजस्थान में प्राइवेट नौकरी करते है छोटी-छोटी बातों पर परेशान करते है जिससे प्राची की शादी करने को मजबूर हो गयी यह बात सुनकर जिलाधिकारी द्वारा तत्काल लड़की के पिता से दूरभाष के माध्यम से वार्ता कर समझाया गया कि लड़की लक्ष्मी का रूप होती है उसकी पढ़ाई पर ध्यान दो जिससे वह अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मनिर्भर बन सके एवं 18 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से शादी कराने का अश्वासन दिया साथ ही नन्दनी के माता व पिता से वार्ता कर उनके परिवारजनों को समझाया एवं बालिग होने के पश्चात् शादी कराने एवं योजनाओं का लाभ दिलाये जाने का अश्वासन दिया । उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु पर शादी करना/कराना अपराध है इसलिए लड़की की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद तथा लड़के की उम्र 21 वर्ष पूर्ण होने पर ही शादी करनी चाहिए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) महेन्द्र पाल सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक आलोक मिश्रा सहित संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित रहे।