उत्तर प्रदेश

फिटनेस समाप्त होने वाले वाहन स्वामी शीघ्र कराएं फिटनेस अन्यथा होगी कार्रवाई-परिवहन अधिकारी

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*फिटनेस समाप्त होने वाले वाहन स्वामी शीघ्र कराएं फिटनेस अन्यथा होगी कार्रवाई-परिवहन अधिकारी**जीटी -7, राहुल कुमार पोरवाल जिला क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट औरैया। 16 अगस्त 2024* .*औरैया।* 16 अगस्त 2024- सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) अशोक कुमार ने अवगत कराया है कि जनपद में पंजीकृत/ पृष्ठांकित ऐसे वाहन जिनकी फिटनेस समाप्त हो चुकी है मोटर वाहन अधिनियम 1988, संगत केन्द्रीय मोटर यान नियमावली-1989 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 में वाहनों के लिये विशेष उपबंधो का अनुपालन करने में सफल नही है और ऐसे वाहन का संचालन इसमें यात्रा करने वाले के साथ-साथ जनसामान्य के लिये भी खतरनाक है, उक्त अधिनियम की धारा 53 (1) के तहत सम्बन्धित वाहन स्वामियों को इस कार्यालय द्वारा पूर्व में इस सम्बन्ध में नोटिस प्रेषित किया गया था, परन्तु उनके द्वारा अभी तक अपने वाहन की फिटनेस नही कराई गई है। पूर्व प्रेषित नोटिस पत्र के माध्यम से वाहन स्वामी से यह अपेक्षा की गई थी कि सम्बन्धित वाहन की फिटनेस/परमिट का नवीनीकरण करवा लें अन्यथा की दशा में अग्रेतर कार्यवाही कर दी जाएगी।

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