उत्तर प्रदेशलखनऊ

मारपीट कर घायल करने व गाली-गलौज करने वाले अभियुक्तगणों को सजा

न्यायालय औरैया द्वारा सुनाया गया 04-04 वर्ष के कठोर कारावास व 10-10 हजार रूपये का अर्थदंड

जीटी-70017, राम प्रकाश शर्मा ब्यूरोचीफ औरैया।
08 नवंबर 2023

#औरैया

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक चारु निगम द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक औरैया के नेतृत्व में थाना अछल्दा व मानीटरिंग/पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते मारपीट कर घायल कर देने व गाली-गलौज करने वाले को न्यायालय औरैया द्वारा सुनाया गया 04-04 वर्ष के कठोर कारावास व 10-10 हजार रु0 का अर्थदंड।


विगत 07 फरवरी 2015 को अजब सिंह पुत्र हीरालाल नि0 ग्राम गौतला थाना अछल्दा जनपद औऱैया द्वारा थाना अछल्दा पर गाली-गलौज एवं मारपीट के अलावा अन्य धाराओं में मुकदमा अभियुक्तगण देवेंद्र उर्फ कल्लू पुत्र श्रीचन्द्र, संजेश उर्फ कल्लू पुत्र सहदेव व रामसिंह पुत्र राजाराम यादव निवासीगण ग्राम गौतला थाना अछल्दा जनपद औरैया पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 श्याम बाबू शुक्ला द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र में मा0 न्यायालय औरैया के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। पुलिस अधीक्षक औरैया के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना अछल्दा पुलिस टीम, पैरोकार मु0आ0 सुरेश कुमार एवं मानिटरिंग/पैरवी सैल व जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय औरैया के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणाम स्वरुप उक्त आरोपियों को दिनांक 08 नवंबर 2023 को न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, औरैया द्वारा 04-04 वर्ष के कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।

Global Times 7

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