उत्तर प्रदेशलखनऊ

घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता ले सकती है – अश्विनी त्रिपाठी

ग्लोबल टाइम 7 न्यूज़ नेटवर्क रिपोर्ट

संजीव भदोरिया
बकेवर लखना

इटावा । भारत में महिलाओं की आदिकाल से ही शक्ति के रूप में पूजा होती रही है महिलाएं किसी से कम नहीं है और उन्हें अपने अधिकारों को पहचाना ही होगा
वक्त बातें यू पी इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड लखनऊ के द्वारा जनता कॉलेज बकेवर में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु महिला मिशन शक्ति के रूप में चलाए जा रहे प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्राविधिक स्वयं सेवक अश्वनी त्रिपाठी ने कही ।


श्री त्रिपाठी ने कहा कि आपके परिवार में आपके पति आपके पुत्र या आपके पिता के द्वारा मौखिक रूप से,मानसिक रूप से, या शारीरिक रूप से आपको प्रताड़ित किया जाता है तो यह अपराध घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत आता है जिसका शिकार अक्सर कर महिलाएं होती रहती है उन्होंने आगे कहा कि शादी के बाद तमाम महिलाओं को उनके ससुराली जन दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं जिस कारण से कई महिलाएं आत्महत्या करने को मजबूर हो जाती हैं तथा उनके परिजनों के द्वारा उनकी हत्या भी कर दी जाती है इसलिए आप लोग अब अपने अधिकारों को पहचानिए और सशक्त होकर आपको सताने वालों के खिलाफ अब मुकाबला करना ही होगा
श्री त्रिपाठी ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम की विस्तार से जानकारी दी ।
श्री त्रिपाठी ने आगे कहा कि माता अनसुइया, सती सावित्री रानी लक्ष्मी बाई एवं इंदिरा गांधी भी महिला ही थी जिन्होंने अपने कार्यों के बल पर देश और दुनिया में अपना और महिला समाज का नाम रोशन किया ।
श्री त्रिपाठी ने आगे बताया कि यदि कोई कामकाजी महिला है और कार्यस्थल पर उसका किसी भी व्यक्ति के द्वारा यौन उत्पीड़न किया जाता है तो वह पुलिस की सहायता ले सकती है यदि पुलिस आपकी मदद नहीं करती है तो आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इटावा में आकर एक प्रार्थना पत्र दे सकती हैं जिसमें आपको पूरी कानूनी सहायता निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी ।
इस अवसर पर निधि तिवारी, अंजलि, संध्या, सीमा पाल,रूवी यादव श्री कृष्ण अवस्थी,प्रबल गुप्ता, राजू तोमर, बब्लू त्रिपाठी साहब सैकड़ो की संख्या में महिलाएं उपस्थित रही ।

Global Times 7

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