उत्तर प्रदेशलखनऊ

योजना के तहत आवेदन पत्र भरना 25 मार्च से होंगे शुरू, पात्र महिलाओं को प्रतिमाह मिलेंगे 01 हजार रूपये

देवास जिले में मुख्‍यमंत्री लाड़ली बहना योजना में पात्र महिलाएं 24 मार्च तक वार्ड/ग्राम स्‍तर पर आयोजित सुविधा शिविरों में समग्र आईडी से आधार को लिंक कराये


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ग्लोबल टाइम्स -7 डिजिटल न्यूज नेटवर्क
राजेन्द्र श्रीवास

देवास म.प्र.

कलेक्टर गुप्ता ने जिले की सभी पात्र महिलाओं से आग्रह किया है कि वे परेशानी से बचने के लिए समय से पूर्व समग्र आईडी, आधार कार्ड एवं बैंक खाते को करें अपडेट


योजना के तहत आवेदन पत्र भरना 25 मार्च से होंगे शुरू, पात्र महिलाओं को प्रतिमाह मिलेंगे 01 हजार रूपये


देवास, 22 मार्च 2023/ देवास जिले में मुख्‍यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत 25 मार्च से आवेदन पत्र भरना शुरू होंगे। लाड़ली बहना योजना के लिए जिले समग्र आईडी से आधार को लिंक करने के लिये वार्ड एवं ग्राम स्‍तर पर 24 मार्च तक विशेष सुविधा शिविर लगाये जा रहे है। कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने जिले की सभी पात्र महिलाओं से आग्रह किया है कि वे अपनी समग्र आईडी, आधार कार्ड एवं बैंक खाते को अपडेट कराएं तथा योजना से जुड़कर योजना का लाभ उठाए। लाड़ली बहना योजना में पात्र महिलाओं को 01 हजार रूपये प्रतिमाह दिये जायेंगे। यह महिलाओं के स्‍वास्‍थ्‍य एवं पोषण तथा आर्थिक स्‍वावलम्‍बन की दिशा में एक महत्‍वपूर्ण कदम होगा। सुविधा शिविरों के माध्‍यम से जिन हितग्राहियों के पास समग्र आई.डी. नहीं है, उनके समग्र आई.डी. बनाये जायेगे। जिन हितग्राहियों के बैंक खाते नहीं है उनके पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से खाते खोले जाकर डीबीटी इनेबेल्ड का कार्य किया जायेगा साथ ही आधार में मोबाईल नम्बर अपडेट कराये जायेंगे। जिन हितग्राहियों के आधार में सुधार कार्य जैसे नाम, जन्म तिथि, लिंग एवं मोबाईल नम्बर सुधार के लिए निकटतम आधार केन्द्र की जानकारी प्रदान की जायेगी। उल्‍लेखनीय है लाड़ली बहना योजना में पात्र महिलाओं को 01 हजार रूपये प्रतिमाह दिये जायेंगे। योजना में ऐसी विवाहित महिलाएं जिनकी आयु एक जनवरी 2023 को 23 से 60 वर्ष के बीच हो, परिवार को कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं हो, परिवार में पति, पत्नी और बच्चे शामिल किये जायेंगे। जिनके परिवार में 5 एकड़ से कम कृषि भूमि हो, चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर इत्यादि नहीं होने चाहिये परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपए से कम हो तथा जो आयकरदाता न हो, ऐसी महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। एक हजार रुपये से अधिक पेंशन प्राप्त करने वाली महिलायें अपात्र होंगी। पंच और उप सरपंच को छोड़कर अन्य सभी पंचायत राज संस्था और नगरीय निकाय की निर्वाचित महिला प्रतिनिधि योजना के तहत अपात्र होंगी।

Global Times 7

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