विधिक जागरूकता शिविर में धूम्रपान व तम्बाकू से होने वाली हानियों के बारे में किया गया जागरुक।

ग्लोबल टाइम्स-7 डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क
हरदोई।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार तथा जनपद न्यायाधीश /अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई राज कुमार सिंह के आदेशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद न्यायालय हरदोई के तत्वाधान में तहसील विधिक सेवा समिति तहसील सदर सचिव /तहसीलदार डा. प्रतीत त्रिपाठी के कुशल नेतृत्व में तहसील सदर के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोर्रिया विकास खण्ड बावन में शनिवार को विधिक जागरूकता शिविर में धूम्रपान व तम्बाकू चबाने से होने वाले नुकसान विषय पर जानकारी दी गई। शिविर की अध्यक्षता ग्राम प्रधान सुषमा देवी ने की। विधिक सलाहकार दिनेश कुमार ने बताया कोटपा अधिनियम 2003 के अन्तगर्त सार्वजनिक स्थलों पर खुलेआम धूम्रपान करने पर जुर्माना व सजा दोनो का प्रावधान है।
जि़ला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गरीब, असहाय व जरुरतमंदों को दी जाने वाली निःशुल्क विधिक सेवाओं के बारे में जानकारी दी। बताया कि आगामी 11 फरवरी 2023 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण किया जायेगा।
शिविर का संचालन कर रहे लीगल एड क्लीनिक फरहान सागरी द्वारा ने ग्राम वासियों को जानकारी देते हुये बताया कि तम्बाकू जान लेवा है। देश में हर साल लाखों लोगों के तम्बाकू चबाने मुख कैंसर जैसी घातक बीमारी हो जाती है तथा जाने भी चली जाती है। हम सभी को धूम्रपान से दूर रहना चाहिए एवं तम्बाकू की लत छुड़ाने के लिये नाश मुक्ति केन्द्रों का सहारा लिया जा सकता है। ग्राम विकास अधिकारी रमेश कुमार वर्मा ने जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र व वृध्दावस्ता पेंशन तथा विधवा पेंशन के बारे में जानकारी दी। लेखपाल संदीप शुक्ला द्वारा विरासत, दाखिल खारिज व आय, जाति निवास प्रमाण पत्र तथा शासन द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी।
इस अवसर पर प्रधान पति डाक्टर सुरेन्द्र नाथ,पीएलवी श्यामू सिंह कीर्ति कश्यप, रिंकू सिंह, ललित गुप्ता, कमलेश कुमार व अमित कुमार सिंह सहित ग्रामवासी उपस्थित रहे।