अवैध रूप से कब्जाई गयी भूमि से बेदखल करने का दिया आदेश !

ग्राम समाज की भूमि पर बनाया गया था मकान
ग्लोबल टाइम्स- 7 न्यूज़ नेटवर्क
राकेश कुमार मिश्र
संवाददाता तहसील मैंथा
30 जनवरी 2023
शिवली कानपुर देहात, गाँव समाज की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए मकान के संदर्भ में जिलाधिकारी कानपुर देहात द्वारा बेदखली का आदेश तहसीलदार मैंथा को दिया गया है तथा साथ में कब्जेदार से हर्जाना भी वसूलने का निर्देश जारी किया है |
मैंथा तहसील के अन्तर्गत केसरीनिवादा गाँव में ग्राम समाज की बंजर भूमि पर गाँव के ही निवासी मुन्ना ने अवैध रूप से कब्जा करते हुए मकान बना लिया था, तत्कालीन लेखपाल द्वारा तहसीलदार न्यायालय में वर्ष 2018 में बेदखली का मुकदमा दायर किया गया था जिसमें तहसीलदार न्यायालय ने अवैध रूप से किए गए कब्जे को हटाने का आदेश जारी किया था, किन्तु इस आदेश के बिरूद्ध मुन्ना द्वारा जिलाधिकारी न्यायालय में अपील की गई थी |जांच करने के दौरान यह जानकारी हासिल हुई कि वादी के पास रहने के लिए एक और घर है और उसके पास कृषि योग्य भूमि भी है|
जिलाधिकारी नेहा जैन की अदालत ने सुनवाई के दौरान वादी द्वारा अवैध कब्जा करने की पुष्टि होने पर उसके द्वारा दायर किया गये अपीलीय वाद को निरस्त करते हुए पूर्व के आदेश को बहाल कर दिया और तहसीलदार मैंथा को तत्काल ग्राम समाज की भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटाकर भूमि को मुक्त कराते हुए हर्जाना वसूल करने का आदेश दिया गया है |






