उत्तर प्रदेशलखनऊ

किशोरी के अपहरण व छेड़‌छाड़ के चार दोषियों को 5 वर्ष की कैद

बीस-बीस हजार रुपये अर्थदण्ड भी लगाया

ग्लोबल टाइम्स-7, डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क, समाचार संपादक डॉ धर्मेंद्र गुप्ता औरैया उत्तर प्रदेश।

औरैया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मनराज सिंह ने थाना अछल्दा क्षेत्र के करीब आठ वर्ष पुराने किशोरी से पेड़छाड़ व अपहरण के मामले के चार दोषियों को पीच वर्ष के कठोर कारावास व बीस-बीस हजार रुपये अर्थ दण्ड की सजा से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से मामले की पैरखी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) जितेन्द्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि वादी ने थाना अछल्दा में रिपोर्ट लिखाई कि 24 अप्रैल 2015 की शाम को आरोपीगण उसके घर पर आये तथा झांसा देकर उनकी 15 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गये। बादी जब आरोपियों के घर गया तो उसे जाति सूचक गालियाँ देकर लगा दिया गया। पुलिस ने विवेचना कर ग्राम विचौलिया थाना अछल्दा निवासी चार व्यक्ति महेश यादव, लल्ली उर्फ प्रमोद, शिशपाल यादव व पोला के विरुद्ध अपहरण पॉक्सो एक्ट व एससी एस टी एक्ट में चार्ज शीर कोर्ट में प्रस्तुत की। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मनराज सिंह की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) जितेन्द्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने कहा कि अभियुक्तो ने नाबालिग पीड़िता से लैंगिक अपराध कारित करने के उद्देश्य से विधिक संरक्षण से व्यपारित कर बहला-फुसलाकर उसको भगाने का काम किया। यह कृत्य गम्भीर प्रकृति का है। अत कठोर दण्ड से सभी को दण्डित किया जाये। वहीं बचाय पक्ष ने उन्हें निर्दोष बताते हुए नरम दृष्टिकोण अपनाने की वहस की। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद एडीजे मनराज सिंह ने चारों अभियुक्त महेश चन्द्र यादव, लल्ली उर्फ प्रमोद, शिशपाल यादव व पोला निवासीगण विचौलिया थाना अछल्दा को कुल पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास व बीस-बीस हजार रुपये अर्थदक की सजा से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। चारों सजा पाये अभियुक्तों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।

Global Times 7

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