उत्तर प्रदेशलखनऊ

मथुरा नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या के मामले में 24 दिन के अंदर दोष सिद्ध

मामले में कोर्ट के द्वारा शुक्रवार को सजा सुना दी जाएगी


प्रवीण मिश्रा
GLOBAL TIMES-7NEWS
MATHURA(UP)


मथुरा। नाबालिग पीड़िता की बलात्कार के बाद हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत ने आरोप पत्र दाखिल होने के 24 दिन के अंदर आरोपी पर दोष सिद्ध हो गया है, जिसमें संभवत 9 दिसम्बर को सजा सुनाई जायेगी।
इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रहीं स्पेशल डीजीसी पोक्सो कोर्ट अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि पीड़िता की माता ने थाना जैंत में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था गत 13 अक्टूबर को शाम 3 बजे जैंत निवासी सतीश पुत्र बुद्धराम घूमने के बहाने से उसकी 10 वर्षीय नाबालिग बेटी को साथ ले गया
और बाद में उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया। जब पीड़िता ने सारी घटना की जानकारी घर वालों को देने की बात कही तो सतीश ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी और शव को वृंदावन रोड स्थित पीएमवी पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने घने जंगलों में फेंक दिया, जिसे पुलिस ने , बरामद किया था। पुलिस ने पीड़िता की माँ की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया था। अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत में 14 नवम्बर 2022 को आरोप पत्र दाखिल हुआ था। आरोप पत्र दाखिल होने के 24 दिन के अंदर आरोपी को सभी धाराओं में दोषी सिद्ध किया है, जिस पर 9 दिसम्बर को सजा सुनाई जा सकेगी।

Global Times 7

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