उत्तर प्रदेशलखनऊ

राज्य विधिक परिषद के जारी आदेश का अनुपालन के लिए तहसील बीघापुर

राज्य विधिक परिषद के जारी आदेश का अनुपालन के लिए तहसील बीघापुर अधिवक्ता ग्लोबल टाइम्स 7
न्यूज़ नेटवर्क
वंदना मिश्रा
पाटन बीघापुर उन्नाव
संघअध्यक्ष ने बैठक कर सभी न्यायालयों में भेजा आदेश की प्रतिलिपि ।
तहसील न्यायालयो में वकीलों की वेशभूषा व फर्जी वकालत नामा में हो रहे फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने को लेकर राज्य विधिक परिषद ने आदेश जारी किया कि बिना सी ओ पी “सर्टिफिकेट आफ प्रैक्टिस” नंबर के अब अधिवक्ता कोर्ट में ना तो अपना वकालतनामा लगा सकेंगे और ना ही केस लड़ सकेंगे|
बीघापुर उन्नाव बार एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष कृष्ण पाल सिंह व महामंत्री सुरेश कुमार पटेल ने तहसील बीघापुर में समस्त न्यायालयों में सूचना भेजा कि राज्य विधिक परिषद उत्तर प्रदेश के सदस्य सचिव इमरान माबूद खान के आदेशानुसार प्राप्तांक 40/08 /22 दिनांक 3 सितंबर 2022 के आदेश के अनुसार सभी न्यायालयों में दाखिल किए जा रहे वकालतनामा में अधिवक्ता अपनी पंजीकरण संख्या व सी ओ पी नम्बर अंकित किया जाना अनिवार्य है जिन वकालतनामा में अधिवक्ता सी ओ पी नम्बर नहीं अंकित करता है उसे अस्वीकार कर दिया जाए व अध्यक्ष ने सभी अधिवक्ताओं को लिखित सूचना के माध्यम से सूचित कर दिया कि आप सभी लोग वकालतनामा पर अपनी पंजीकरण संख्या व सी ओ पी नंबर अवश्य अंकित करें संघ के अध्यक्ष ने कहा कि जूनियर अधिवक्ताओं के लिए इतनी ढील दी जाती है कि वे अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं का वकालतनामा लगाकर उनकी सहमति से केवल मुकदमों की पैरवी कर सकते हैं|

Global Times 7

Related Articles

Back to top button