आधार प्रमाणीकरण नही तो पेंशन नहीं
ग्लोबल टाइम्स-7
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न्यूज नेटवर्क
अनूप गौङ
प़शासनिक संवाददाता
कानपुर देहात
02 सितम्बर 2022
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी चंद्र भूषण द्वारा अवगत कराया गया है कि दिव्यांगजन पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन का भुगतान ’आधार आधारित’ प्रणाली के माध्यम से किया जायेगा, जिसके लिए लाभार्थी का आधार प्रमाणीकरण/सत्यापन अनिवार्य है। आधार प्रमाणीकरण लाभार्थी द्वारा रजिस्टर्ड मोबाइल के माध्यम से स्वयं किया जायेगा। दिव्यांग पेंशन योजना की वेबसाइट के होम पेज https://sspy-up.gov.in पर आधार प्रमाणीकरण आवेदक द्वारा स्वयं करने हेतु लिंक उपलब्ध कराया गया है।
जनपद के समस्त दिव्यांग पेंशनरों को सूचित किया जाता है कि आधार प्रमाणीकरण/सत्यापन वेबसाइट https://sspy-up.gov.in पर स्वयं अथवा जन सुविधा केन्द्र/साइबर कैफे/सचिव/पंचायत सहायक के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें। यदि आधार प्रमाणीकरण/सत्यापन लाभार्थी स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो वह तत्काल विकास भवन, माती के कक्ष संख्या-105 में अपने दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक तथा मोबाईल नम्बर के साथ उपस्थित होकर दिनांक 10 सितम्बर 2022 तक आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लें।
यदि किसी भी दिव्यांगजन को विकास भवन तक पहुँचने में असुविधा है, तो ऐसी स्थिति में जनपद के दिव्यांगजन पेंशन के हेल्पलाईन नम्बर 9140595773/9455815993 पर उपरोक्त प्रपत्र व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं।
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