उत्तर प्रदेश

किशोरी के साथ दुष्कर्म के दो दोषियों को कारावास।

  • एक आरोपी को उम्रकैद व 50 हजार अर्थदंड
    जीटी-7, डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क कानपुर मंडलब्यूरो रिपोर्ट, रामप्रकाश शर्मा। . 30 अप्रैल 2024 #औरैया। . विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने करीब चार साल पूर्व थाना अजीतमल क्षेत्र में एक किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार करने के दो दोषियों को दंडित किया है। एक दोषी गौरव को 20 साल के कठोर कारावास व 30 हजार अर्थदंड तथा दूसरे आरोपी प्रिंस को आजीवन कारावास व 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
    मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा व विशेष लोक अभियोजक पाक्सो जितेन्द्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि वादी मुकदमा ने यह नामजद मामला थाना अजीतमल में दर्ज कराया। वादी ने लिखा कि उसकी 15 साल की पुत्री को 24 जून 2020 को सुबह 8 बजे पानी भरने के लिए सरकारी हैंडपंप गई थी। उसी समय प्रिंस पुत्र दशरथ बाबू जाति बढ़ई एवं गौरव पुत्र वीर बहादुर जाति कोरी ने उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर रामकिशन के पुराने घर में ले गये तथा उसकी लड़की के साथ छेड़खानी करते हुए गलत काम करने लगे। पुत्री के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर मोहल्ले के काफी लोग आ गये और उसे बचाया, जबकि आरोपी मौके से भाग गये। वादी अनुसूचित जाति का है। इस तहरीर पर दोनों आरोपियों के विरूद्ध सामूहिक बलात्कार व पाक्सो के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ। पुलिस ने विवेचना कर दोनों आरोपियों के विरूद्ध चार्ज शीट कोर्ट में प्रस्तुत की। एक आरोपी पर एससी एसटी एक्ट की अतिरिक्त धारा भी लगी। मंगलवार को इस मामले का विचारण कर रही विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम कोर्ट में फैसला सुनाया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जितेन्द्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के अभियुक्तों को कठोर सजा से दंडित की बहस की। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद एडीजे मनराज सिंह ने दुष्कर्म, पाक्सो व एससी एसटी एक्ट की धाराओं में प्रिंस निवासी हैदरपुर को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा दी। वहीं दूसरे आरोपी गौरव निवासी हैदरपुर को बीस साल के कठोर कारावास व 30 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना पडे़गा। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया।
Global Times 7

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