हेलमेट न पहनने पर 26 जनवरी से पेट्रोल नहीं मिलेगा उत्तर प्रदेश में अभी से हुआ लागू!

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नोएडा, संवाददाता। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। जिला प्रशासन ने इस बारे में परिवहन आयुक्त के आदेश को दस जनवरी को लागू कर दिया। यदि दोपहिया वाहन पर सवारी भी बैठी है तो उसका भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। एआरटीओ प्रवर्तन डॉ. उदित नारायण पांडे ने आदेश के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हेलमेट नहीं पहनने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु पर अंकुश लगाने के लिए ‘नो हेलमेट0 नो फ्यूल की रणनीति लागू की गई है। प्रदेश के परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया था, जिसे जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने लागू कर दिया है।
उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप संचालकों को एक हफ्ते के भीतर पंपों पर लोगों को इसकी जानकारी देने और जागरूक करने के लिए बड़े-बड़े होर्डिंग लगाने का समय दिया गया है। सभी पेट्रोल पंप संचालक परिसर में सीसीटीवी कैमरे सक्रिय करें, ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर निर्णय लिया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन टीम पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण भी करेगी। यदि कहीं पर भी आदेश का उल्लंघन होता मिलेगा तो इसकी रिपोर्ट डीएम को दी जाएगी। डीएम की ओर से जो भी कार्रवाई के आदेश होंगे, उसका पालन किया जाएगा। बता दें कि जिला प्रशासन की ओर से पहले भी बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं देने आदेश लागू किया गया था, लेकिन उसका पालन नहीं होता है। पेट्रोल पंपों पर कई लोग बिना हेलमेट दोपहिया वाहन में पेट्रोल डलवाते दिखते हैं।
सड़क हादसों को कम करने के लिए, उत्तर प्रदेश में ‘नो हेलमेट, नो फ़्यूल’ नियम लागू किया गया है.
इस नियम के तहत, बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा.
अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.
इस नियम को लागू करने के लिए, परिवहन आयुक्त ने प्रदेश के सभी ज़िलों के कलेक्टर और एसपी को पत्र भेजा है.
इस नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए, पेट्रोल पंपों पर ‘नो हेलमेट, नो फ़्यूल’ के बोर्ड लगाए जाएंगे.
साथ ही, सेल्समैन को भी बिना हेलमेट वाले लोगों को पेट्रोल नहीं देने को कहा जाएगा.