उत्तर प्रदेशलखनऊ

किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

दो साल पुराने मामले में आया फैसला, कोर्ट ने लगाया 30 हजार का जुर्माना

जीटी-70017, राम प्रकाश शर्मा ब्यूरोचीफ औरैया।
29 जुलाई 2023

#औरैया।

शनिवार 29 जुलाई को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मनराज सिंह ने कोतवाली अजीतमल क्षेत्र में दो वर्ष पूर्व एक जाति की किशोरी के साथ दुष्कर्म व भारपीट के दोषी गणेश निवासी बेरी धनकर को आजीवन कारावास व तीस हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले डी० जी०सी० अभिषेक मिश्रा नियोजन लोक अभियोजक (पोक्सो) जितेन्द्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि यह मामला 25 जून 2021 का है। वादी ने थाना अजीतमल में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री रात 12 बजे घर के बरामदे में सो रही थी। तभी आरोपी गणेश पुत्र ग्यासी पाल उसे हाथ पकड़कर मुँह दबाकर खेतों में ले गया तथा छेड़खानी करने लगा।
पीड़िता ने बचकर भागने का प्रयास किया तो पास मैं खड़े रामसिंह व पिन्टू ने उसे भागने नहीं दिया। पीड़िता के चिल्लाने पर वादी व सुदामालाल मौके पर गये, तो उपरोक्त सभी लोगों ने की हम लोगों के साथ मारपीट की। जिससे सुदामा को काफी चोटें आई। सभी हमलावर जाति- सुचूक गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। पुलिस ने विवेचना कर तीनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। दो आरोपी रामसिंह व पिंटू के गैर हाजिर रहने के कारण गणेश की पत्रावली को पृथक करके विचारण हुआ। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मनराज सिंह की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जितेन्द्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्र ने तत्परता दिखाकर मात्र आरोप तय होने के मात्र 6 माह में मुकदमे को अंजाम तक पहुंचाने में सफलता हासिल की। उन्होंने अनुसूचित जाति की नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को कठोर दण्ड देने को बहस की। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने उसे निर्दाेष बताया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद एडीजे मनराज सिंह ने अभियुक्त गनेश को आजीवन कारावास व तीस हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की भी सजा सुनाई। प्रस्तुत मामले में जमा करायी गयी अर्थदण्ड की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को चिकित्सीय व्ययों एवं पुनर्वास की पूर्ति के लिए दिये जाने का भी आदेश दिया। अधिवक्ता शिवम शर्मा के अनुसार सजा पाये अभियुक्त गणेश को जिला कारागार इटावा भेज दिया।

Global Times 7

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