उत्तर प्रदेशलखनऊ

जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस वार्ता कर नगरीय निकाय निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में दी जानकारी

ग्लोबल टाइम्स-7
007
न्यूज नेटवर्क
अनूप गौङ
जिला संवाददाता
कानपुर देहात

कानपुर देहात

14 अप्रैल, 2023

‘‘नगरीय निकाय निर्वाचन-2023’’ को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी व शान्तिपूर्ण ढ़ग से सकुशल सम्पन्न कराने के क्रम में जिला मजिस्टेªट/जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा जैन एवं पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति द्वारा जनपद के समस्त नगरीय निकायों के सभी प्रत्याशियों व मतदाताओं को अधिसूचना जारी एवं आदर्श आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के क्रम में मां मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष कलेक्टेªट में प्रेस वार्ता कर अवगत कराया गया कि बताया कि जनपद में द्वितीय चरण में मतदान संपन्न होगा, जिसमें जनपद के समस्त नगरीय निकायो के अध्यक्ष/सदस्यों के नाम निर्देशन पत्रों का क्रय व जमा करने का अन्तिम दिनांक व समय 17 अप्रैल से 24 अप्रैल 2023 तक पूर्वान्ह् 11ः00बजे से 03ः00बजे तक है। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 25 अप्रैल 2023 को पूर्वान्ह् 11ः00बजे से कार्य की समाप्ति तक, अभ्यर्थन की वापसी 27 अप्रैल 2023 को 11ः00बजे से 03ः00बजे तक, प्रतीक आवंटन 28 अप्रैल, 2023 से कार्य की समाप्ति तक। मतदान 11 मई, 2023 को पूर्वान्ह् 07ः00बजे से 06ः00बजे तक, मतगणना 13 मई, 2023 को पूर्वान्ह् 08ः00बजे से कार्य की समाप्ति तक संचालित होगा।जनपद के कुल 13 नगर निकायों के कुल 190 वार्डो में 128090 पुरूष मतदाता, 115023 महिला मतदाता सहित कुल 243082 मतदाता है। जिनके लिए 130 मतकेन्द्रों पर 288 मतदेय स्थल बनाये गये है। जिनमें 15 अतिसंवेदनशील प्लस, 40 अतिसंवेदनशील, 49 संवेदनशील मतकेन्द्र चिन्ह्ति किए गये है। पूरे निर्वाचन को सुव्यवस्थित व सकुशल सम्पन्न कराने के लिए सभी निकायों में चेयरमैन हेतु जोनल मजिस्टेªट, सेक्टर मजिस्टेªट सहित मतदान कार्मिकों में पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि निर्वाचन कार्मिकों की नियुक्ति की गयी है। कुल मतदान स्थलों की संख्या 288 है,
जिला मजिस्टेªट/जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद के समस्त नगरीय निकायों के अध्यक्ष/सदस्य प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता अनुपालन के दृष्टिगत प्रेस वार्ता के माध्यम से अवगत कराया गया कि चुनाव प्रचार हेतु किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार का उपयोग, झण्डा लगाने, झण्डा टागने, बैनर लगाने जैसे कार्य उस व्यक्ति के अनुमति के बिना नहीं करेंगे और न ही अपने चुनाव कार्यकर्ताओं, एजेण्ट को ऐसा नही करने देंगे। किसी भी शासकीय/सार्वजनिक सम्पत्ति/स्थल/भवन/परिसर में/पर विज्ञापन, वॉल राईटिंग नही करेंगे। कटआउट होर्डिग्स/बैनर आदि नही लगाएंगे और न ही किसी प्रकार से गन्दा करेंगे। चुनाव प्रचार हेतु लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बॉक्स का प्रयोग पूर्वानुमति लेकर ही करेंगे और इनका प्रयोग रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 6ः00बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा। स्थायी तौर पर लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बॉक्स नही स्थापित किये जायेंगे। सभा/रैली/जूलूस का आयोजन जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेकर करेंगे। सभा/रैली/जूलूस में लाउडस्पीकर/प्रचार-वाहन/वीडियो वाहन का उपयोग जिला प्रशासन की अनुमति लेकर करेंगे। निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय नही करेंगे। किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित पहलुओं पर आलोचना नही की जाएगी।
‘‘नगरीय निकाय निर्वाचन-2023’’ को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी व शान्तिपूर्ण ढ़ग से सकुशल सम्पन्न कराने के क्रम में जिला मजिस्टेªट/जिला निर्वाचन अधिकारी ने सम्मानित प्रेस प्रतिनिधियों से सहयोग व समन्वय के दृष्टिगत निर्देशित किया कि टी0वी0 चैनल/केबिल नेटवर्क/वीडिया वाहन अथवा रेडियो से किसी भी प्रकार का विज्ञापन/प्रचार जिला प्रशासन की अनुमति के पश्चात् ही कर सकेंगे। कोई भी मुद्रक या प्रकाशक या कोई व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन/प्रचार सामग्री जिसके मुख पृष्ठ पर उसके मुद्रक व प्रकाशक का नाम और पता न हो मुद्रित या प्रकाशित नही करेगा और न ही मुद्रित या प्रकाशित कराएगा। मुद्रण के अन्तर्गत फोटोकॉपी भी सम्मिलित होगी। किसी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दलों/प्रत्याशियो के अनुमति के बिना उनके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन या प्रचार सामग्री प्रकाशित नही कराई जाएगी। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसका यह कृत्य भा0द0सं0 की धारा-171-एच के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। मतदान सामाप्त होने के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभा व चुनाव प्रचार बन्द कर दिया जाएगा। इसमें टी0वी0/केबिल चैनल/रेडियो/प्रिन्ट मीडिया आदि द्वारा चुनाव प्रचार विज्ञापन भी सम्मलित होगा। निर्वाचन अवधि में सरकारी खजाने से किसी अखबार या मीडिया में नगरीय निकायों से सम्बन्धित किसी विभाग/संस्था द्वारा कोई भी विज्ञापन नही दिये जायेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सौहार्दपूर्ण माहौल में लोकतंत्र के इस उत्सव को मनाये। उन्होंने बताया कि पूरे समाज के सभी कड़ियों के तरफ से मिल जुलकर टीम भावना से कार्य करते हुए चुनाव के पर्व को सकुशल सम्पन्न करें।
पुलिस अधीक्षक ने निर्वाचन को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु तैयारियों के क्रम में बताया कि बूथों की संवेदनशीलता को देखते हुए ऑनलाईन केन्द्र मानीटरिंग सिस्टम/वेवकास्टिंग, वीडियोंग्राफी, सी0सी0टी0वी0 कैमरें, फ्लाईंग स्कार्ट टीम, स्थैटिक स्कार्ट टीम, क्विक रिस्पॉन्स टीम सहित अन्य टीमों को एक्टिव किया गया है। नगरीय निकाय निर्वाचन में नवाचार पहल करते
उन्होंने सभी मतदाताओं से बिना किसी भव्य व दुष्प्रभाव में आये बिना बढ़ चढ़कर वोट में सहभागिता करने की अपील किया। उन्होंने चुनाव को प्रभावित करने व आचार संहिता का उल्लघंन करने वालों को सख्त चेतावनी दिया कि कठोर कार्यवाही की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने नगरीय निर्वाचन को फ्री, फेयर, पीसफुल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन की प्रतिबद्धता के साथ सभी से सहयोग व समन्वय की अपील किया। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व जेपी गुप्ता सहित सम्मानित पत्रकार उपस्थित रहे।

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