उत्तर प्रदेशलखनऊ

व्यवहारिक भाषा मे बातचीत करे ताकि घरों मे होने वाली हिंसा से बचा जा सकेः अपर जिला जज।

हरदोई।
GT70011

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई के तत्वाधान मे ग्राम ककवाही विकास खण्ड बावन मे विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन अपर जिला जज सुधाकर दूबे की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ।
मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदोई के अपर जिला जज / सचिव सुधाकर दूबे ने अपने उद्बोधन में महिलाओं को बताया कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिये घरेलू हिंसा उत्पीडन अधिनियम 2005 महिलाओ की सुरक्षा के लिये बनाया गया है जिसके अन्तर्गत यदि कोई पुरुष किसी महिला की गरिमा का उल्घंन करता है, मानसिक रुप से परेशान करना, जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाना या अश्लील विडियो सामग्री देखने के लिये मजबूर करना या दहेज के नाम पर प्राताडित करता है। ऐसी पीड़ित महिला भारतीय दण्ड सहिंता के तहत क्रमिनल याचिका दायर कर सकती हैं इसमे प्रर्तिवादी को सजा भी हो सकती है। इसके लिये पीड़ित को गम्भीर शोषण सिध्द करना होगा। उपस्थित ग्रामीण महिलाओ से कहा कि घरों मे छोटी-छोटी बातो को लेकर बहूओं पर ताने वाली भाषा के इस्तेमाल से बचे और नई नवेली बहू से व्यवहारिक भाषा मे बातचीत करे ताकि घरों मे होने वाली हिंसा से बचा जा सके । उन्होने लैंगिक अपराध से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 तथा भूण्र हत्या के बारे मे भी जानकारी दी। स्थाई लोक अदालत व आगामी 13 मई 2023 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलहा-समझौता के आधार पर मामलों का निस्तारण कराये जाने हेतु जानकारी दी उन्होने विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली निशुल्क विधिक सेवाओँ के बारे मे बताया। ग्राम प्रधान अरुण कुमार मिश्रा ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ग्रामीणों को जागरुक किया जा रहा है यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। विधिक जागरुकता शिविरों से आमजन मानस को संविधान के प्रति जागरुकता बढेगी। लेखपाल संदीप शुक्ला ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुये कहा कि समय से अपनी विरासत अवश्य करायें। लिपिक अभिषेक अवस्थी, लीगल एडवाइजर दिनेश कुमार, पीएलवी सुदीप कुमार पाण्डये, गोविन्द सिंह, शैलेन्द्र अवस्थी, राकेश तिवारी, सुषसमा देवी, सत्याभामा ने भी जानकारी दी। पंचायत सहायक वंशिका मिश्रा सहित ग्रामवासी मौजूद रहे।

Global Times 7

Related Articles

Back to top button