मथुरा: नकली नोटों के साथ गिरफ्तार हुए तीनों आरोपियों को मिली जमानत

गोपाल चतुर्वेदी
जिला सम्वाददाता
ग्लोबल टाइम्स 7 न्यूज नेटवर्क
मथुरा
मथुरा जीआरपी पुलिस की कमजोर पैरवी का नतीजा ही कहेंगे कि नकली नोटों के साथ पकड़े गए आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दे दी। आरोपियों के अधिवक्ता के तर्क के आगे सरकारी वकील बंगले झांकने लगे और कोर्ट ने सभी को जमानत दे दी।जीआरपी पुलिस ने आठ दिसंबर को धर्मेंद्र शाह पुत्र रामोतार निवासी मजदिया थाना कुर्सेता जिला कटियार पटना बिहार, कलीमुल्ला काजी निवासी सवाई माधोपुर, राजस्थान और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। जीआरपी पुलिस ने इन्हें मथुरा जंक्शन से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार पूछताछ में पता चला है कि जाली नोट में बनाने में आरोपी जिस सिक्योरिटी पेपर का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हरे रंग की सिक्योरिटी ग्रिड लगी है, जिसमें भारत व आरबीआई लिखा है। वाटर मार्क में गांधी जी की तस्वीर है। इनके कब्जे से पुलिस ने डेढ़ लाख के जाली नोट और नोट छापने का पेपर बरामद हुआ है। पुलिस ने सभी को कोर्ट में पेश किया, यहां से इन्हें जेल भेज दिया गया। आरोपियों की जमानत के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कुमार सक्सेना ‘आजाद’ ने गत दिवस कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए एडीजे (प्रथम) ने आरोपी और सरकारी अधिवक्ता के तर्कों को सुना। यहां आरोपी पक्ष के अधिवक्ता के तर्क ज्यादा कारगर साबित हुए और तीनों को जमानत मिल गई। आरोपियों के अधिवक्ता अनिल सक्सेना आजाद ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन लिखा पढ़ी में चूक गई। उसने माल बरामदगी के समय न तो स्टेशन मास्टर को गवाह बनाया और न ही किसी अन्य को। इसके साथ ही करीब सात घंटे बाद रिपोर्ट दर्ज की गई। कुछ कुछ इसी तरह की कमियों के आधार पर कोर्ट ने तीनों को सशर्त जमानत दे दी।