उत्तर प्रदेशकानूनलखनऊ

बलात्कार की नियत से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को 3 साल की सजा


गोपाल ✒️ चतुर्वेदी
मथुरा

मथुरा अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विपिन कुमार ने मंगलवार को नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले को तीन वर्ष का कठोर कारावास व 30 हजार पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।पीड़िता के पिता के अनुसार, 9 अगस्त 2018 को करीब 9 बजे वह व उसकी पत्नी घर से मजदूरी करने के लिए बाहर गए थे। घर पर उसकी १३ वर्षीय नाबालिग पुत्री अकेली थी। पप्पू टेलर मौका पाकर घर में घुस आया और बेटी से छेड़छाड़ की। पुत्री के शोर करने पर आसपास के लोगों के आने पर आरोपी भाग गया।पीड़िता के पिता ने थाना हाईवे में पप्पू टेलर के विरुद्ध तहरीर दी, जिस पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट अलका उपमन्यु ने बताया कि मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विपिन कुमार ने सुनवाई करते हुए पप्पू टेलर को 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

Global Times 7

Related Articles

Back to top button