उत्तर प्रदेशलखनऊ

स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों में नाम सम्मिलित करने हेतु दिनांक 01 अक्टूबर, 2022 से 07 नवम्बर, 2022 तक दावे फार्म – 18 एवं 19 में प्राप्त किए जायेगें


ग्लोबल टाइम्स-7
डिजिटल
न्यूज नेटवर्क
अनूप गौङ
जिला प़शासनिक संवाददाता
कानपुर देहात
04 नवम्बर 202

उ0प्र0 विधान परिषद कानपुर खण्ड शिक्षक निर्वाचक नामावलियों की तैयारी के सम्बन्ध में जिलाधिकारी नेहा जैन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनपद के विद्यालय/महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यो के साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक में बताया गया कि आयोग ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खण्ड स्नातक तथा खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का कम-दवअव चतमचंतंजपवद सम्बन्धी कार्यक्रम जारी किया है, जो निम्नवत् हैः-स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों हेतु निर्वाचक नामावलियां नये सिरे से (क्म-छव्टव्) तैयार की जायेगीं। उन सभी पात्र मतदाताओं को जिनके नाम विगत वर्ष-2016 में सम्पन्न हुए निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में शामिल हैं, उनको भी निविर्दिष्ट प्रपत्र में नया आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों में नाम सम्मिलित करने हेतु दिनांक 01 अक्टूबर, 2022 से 07 नवम्बर, 2022 तक दावे फार्म-18 एवं 19 में प्राप्त किए जायेगें। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रः- अर्हता/पात्रता-शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए किसी व्यक्ति को निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी चाहिएः- शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में पंजीयन हेतु यह अपेक्षित है कि निर्वाचक, अर्हता तिथि से ठीक पहले छःवर्षो के भीतर कम से कम तीन वर्ष की कुल अवधि के लिए विनिर्दिष्ट किन्हीं शिक्षण संस्थानों में अध्यापन कार्य से जुड़े रहे हों। अर्हक तारीख उस वर्ष जिस वर्ष निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण की तैयारी शुरू हुई है, की पहली नवम्बर होगी। (01.11.2022) शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में नाम शामिल करने के लिए दावा आवेदन फार्म-19 में किए जाऐगें। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में जहां आवेदन फार्म संस्थानों के प्रमुखों के माध्यम से प्राप्त नहीं किए जाते हैं, उन्हें ए0ई0आर0ओ0 द्वारा उन संस्थानों के प्रमुखों से सत्यापित कराए जायेगें। यह आवश्यक नहीं है कि वह शैक्षणिक संस्था भी उसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में आती हो जिसमें पात्र निर्वाचक नियुक्त है। किसी विशिष्ट शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में नामांकित की जाने वाली पात्रता का निर्धारण आवेदक के सामान्य निवास के आधार पर किया जाना चाहिए न कि उसके कार्य स्थल के आधार पर। फार्म-19 शिक्षण संस्था के प्रमुख के माध्यम से भेजें जाए, जिसमें आवेदक कार्य कर रहा है। फार्म-19 पर जिला विद्यालय निरीक्षक से इस आशय का एक प्रमाण-पत्र लिया जाए/प्रतिहस्ताक्षरित कराया जाए कि आवेदक सेवा की अपेक्षित कालावधि पूरी करता है और विनिर्दिष्ट शिक्षा संस्था में वास्तविक शिक्षक/शिक्षिका है और विद्यालय का स्तर माध्यमिक विद्यालय के स्तर से कम नहीं है। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र :-
अर्हता/पात्रता-स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए किसी व्यक्ति को निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी चाहिएः-(1)स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य निवासी होना चाहिए। (2) तीन वर्ष की अवधि जिसके लिए किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण से पहले स्नातक होना चाहिए, की गणना उस तारीख से की जाएगी जिसमें अर्हक डिग्री परीक्षा का परिणाम विश्वविद्यालय या संबंधित प्राधिकारी द्वारा घोषित और प्रकाशित किया गया, न कि दीक्षान्त समारोह की तारीख से। (3) अर्हक तारीख से कम से कम तीन वर्ष पहले या तो भारत के क्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय में स्नातक होना चाहिए या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 27 की उप धारा (3) के खण्ड (क) के अधीन, निर्वाचन आयोग की सहमति से, सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा ऐसी अर्हता जो किसी भारत के क्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय के स्नातक के समतुल्य मानी जाती है, को धारित करता हो। (4) अर्हक तारीख उस वर्ष की पहली नवंबर होगी (01.11.2022) जिस वर्ष निर्वाचक नामावली की तैयारी या उसका पुनरीक्षण प्रारम्भ किया जाता है। (5) स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में नाम शामिल करने के लिए दावा आवेदन फार्म-18 में किए जाऐगें। (6) विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा जारी की गयी मार्कशीट की मूल प्रति जिसका सम्बन्धित जिले के पदनामित अधिकारी/अपर पदनामित अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक द्वारा मूल मार्कशीट के साथ उचित सत्यापन के बाद अनुप्रमाणन किया गया हो, बशर्ते के यह स्पष्ट निर्देश हो कि दावेदार ने सम्बद्ध परीक्षा उत्तीर्ण की है। (7) व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा बड़ी संख्या (ठन्स्ज्ञ) में भेजे गये आवेदन पत्रों को शामिल करने पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
इसके पश्चात जिलाधिकारी ने सभी प्रधानाचार्यो को निर्देश देते हुए कहा कि अपने-अपने विद्यालय में बच्चों के शिक्षा का स्तर में प्रगति लाये तथा हाईस्कूल व इंटर के छात्र-छात्राऐं 90 प्रतिशत अंकों के साथ अवश्य पास हो, इसमें सभी लोग प्रयास करें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न की जाये। उन्होंने कहा कि कमजोर बच्चों की सूची बनाकर उन्हें अलग से शिक्षा दी जाये जिससे कि वह भी आगे आ सके। उन्होंने कहा कि अच्छे अंक पाने वाले विद्यालय को सम्मानित भी किया जायेगा। शिक्षा में सुधार हेतु हर सम्भव प्रयास किया जाये।
इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी प्रशासन केशवनाथ गुप्ता, सभी उप जिलाधिकारीगण, तहसीलदार व विद्यालयों के प्रधानाचार्य आदि उपस्थित रहे।

Global Times 7

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