सिद्घदोष कैदियों की समयपूर्व रिहाई हेतु विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन जिला कारागार

सिद्घदोष कैदियों की समयपूर्व रिहाई हेतु विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन जिला कारागार, कानपुर देहात में किया गया
ग्लोबल टाइम्स-7
डिजिटल
न्यूज नेटवर्क
अनूप गौङ
जिला प़शासनिक संवाददाता
कानपुर देहात
20 अक्टूबर
2022राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं लालचन्द्र गुप्ता, जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात के आदेशानुसार आज दिनांक 20.10.2022 को जिला कारागार में सिद्घदोष कैदियों की समयपूर्व रिहाई हेतु विशेष विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन जिला कारागार, कानपुर देहात में किया गया तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था द्वारा रशीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य में पारित दिशा-निर्देशो के संबंध में क्रियान्वय हेतु सिद्घदोष बन्दियों को समय पूर्व रिहाई हेतु विधिक जागकारी दी गयी। संगीता, सचिव-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात के द्वारा विशेष विधिक जागरूकता शिविर में सिद्घदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया लागू करने के संबंध में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देश का अनुपालन करने हेतु बताया गया। जेल अधीक्षक को निर्देश दिया गया कि सिद्घदोष बन्दियों की समय पूर्व रिहाई के संबंध में ऐसे बन्दियों की सूची तैयारी कराकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित की जाये। यह भी निर्देश दिया गया कि समय पूर्व रिहाई हेतु पात्र कोई भी बन्दी शेष न बचें, जिससे उनके मामलों में विधिक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित न्यायालय को अवगत कराया जा सके। सचिव द्वारा यह भी बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रशीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य में पारित दिशा-निर्देश के क्रियान्वय हेतु सिद्घदोष बन्दियों की समय पूर्व रिहाई हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के प्रावधानों के संबंध में बन्दियों के मध्य जागरूकता नहीं है और बन्दियों को उक्त प्रावधानों तथा अपनी पात्रता के विषय में ज्ञान नहीं है। इस संबंध में क्रमबद्घ तरीके से अभियान चलाकर जिला कारागार में समयपूर्व रिहाई के प्रावधानों का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु अधीक्षक, जिला कारागार को निर्देश दिया गया। साथ ही ऐसे सिद्घदोष बन्दी जिनका आचरण व व्यवहार अच्छा रखते हैं तो उन्हें 14 वर्षीय आयु के पश्चात उनके पूर्व रिहार्इ हेतु प्रार्थना पत्र फार्म-ए के माध्यम से शासन को भेजा जायेगा। पूर्व में स्थायी नीति के अन्तर्गत 60 साल की सीमा को समाप्त किया जा चुका है और अब कोई भी बन्दी समयपूर्व रिहाई हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं,, उक्त शिविर में प्रभा कुमारी यादव, पैनल अधिवक्ता, धीरेन्द्र सिंह-जिला प्रोबेशन, मिथलेश-डिप्टी जेलर, शिवजी यादव-उपजेलर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से कृष्णानन्द तथा महिला व पुरुष बन्दीगण उपस्थित रहे।