उत्तर प्रदेशलखनऊ

अधिवक्ता हाशिम ने 302 हत्या के आरोपी निर्दोष यूनुश खांन को करवाया बाइज्जत बरी

निर्दोष साबित होने पर भावुक हुआ परिवार एवम नम हुई आंखों से किया अधिवक्ता का दिया धन्यवाद

ग्लोबल टाइम्स-7, डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क समाचार संपादक डॉ धर्मेंद्र गुप्ता औरैया उत्तर प्रदेश।

औरैया। वर्ष 2006 में हुई एक हत्या के मामले में मामले में सरकार बनाम सत्तार खाँ आदि में अपर सत्र न्यायाधीश औरैया ने अधिवक्ता मोहम्मद हाशिम की दलीलों एवं सबूतों के आधार पर दिनांक 04 अक्टूबर 2022 को आरोपी को बाइज्जत बरी किया।वही मोहम्मद हाशिम की इस उपलब्धि से क्षेत्र में एवं जनता में खुशी की लहर दौड़ गयी।
आखिर निर्दोष व्यक्ति की जिंदगी बचाने वाले वकील का नाम हुआ वरिष्ठ अधिवक्ताओं और सफल अधिवक्ताओं में शुमार अधिवक्ता मोहम्मद हासिम द्वारा बताया गया कि उनका उद्देश्य हमेशा से ही रहा है। निर्दोषों को न्याय मिले और बेवजह उन को सजा न काटने पड़े उसके लिए हर संभव प्रयास उनके द्वारा किया जाता रहा है। इसी प्रकार उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमेशा इमानदारी से कार्य किया है और उसी के मेहनत के फल स्वरूप आज उन्होंने अपने मुवक्किल को बाइज्जत बरी कराया क्योंकि वह वास्तव में निर्दोष था।सहायल थाना क्षेत्र में पूर्व में दर्ज मामले में फैसला सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश औरैया ने आदेश में कहा कि ऐसा नहीं है कि केवल आरोपी का मकसद एक अहम कड़ी होता है, जिसे अभियोजन को साबित करना होता है। उसके अभाव में अभियोजन का मामला खारिज नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ ही मकसद का पूर्ण अभाव मामले को नया रूप देता है और इसकी अनुपस्थिति निश्चित ही आरोपी के पक्ष में जाती है और अभियोजन हत्या के आरोपों को साबित करने में असफल रहा इसी कारण सरकार बनाम सत्तार खां आदि मामले में आरोपी को बरी किया जाता है और जमानत के बंधन पत्र को तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाता है।

Global Times 7

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