SIR के लिए किन-किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत?

SIR से घबराएं नहीं !
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण का दूसरा चरण शुरू करेगा। यह 12 राज्यों में होगा, जहाँ मतदाता सूची फ्रीज की जाएगी। नए मतदाता फॉर्म 6 से नाम जोड़ सकते हैं, फॉर्म 7 से हटा सकते हैं, और फॉर्म 8 से गलतियाँ सुधार सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए पासपोर्ट, शिक्षा प्रमाण पत्र जैसे 12 दस्तावेजों का विकल्प है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) का दूसरा चरण शुरू करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि आज हम दूसरे चरण के रोलआउट को लेकर यहां हैं।
उन्होंने कहा, “मैं बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पहले चरण को सफल बनाया।” ज्ञानेश कुमार ने बताया कि आयोग ने देश के सभी 36 राज्यों में और केंद्रशासित प्रदेशों के चुनाव अधिकारियों से बैठक की और प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की।
कैसे भरे फॉर्म?
चुनाव आयोग ने तीन फॉर्म जारी किए हैं। फॉर्म 6 में नए मतदाता खुद का नाम जोड़ सकते हैं, फॉर्म 7 के तहत वे मतदाता अपना नाम हटवाने के लिए भर सकते हैं जिनका नाम पहले से ही मतदाता सूची में है।
फॉर्म 8 की मदद से मतदाता अपने मतदान कार्ड में कुछ बदलाव करने या कोई गलती है तो उसे सुधारने के लिए भर सकते हैं।
फॉर्म भरने के लिए 12 दस्तावेजों का ऑप्शन दिया गया है। इसमें पासपोर्ट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, पर्मानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट और कई तरह के दस्तावेज शामिल हैं।
इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी पेंशन पेमेंट ऑर्डर
सरकारी या स्थानीय निकाय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी द्वारा जारी सर्टिफिकेट
बर्थ सर्टिफिकेट
पासपोर्ट
एजुकेशनल सर्टिफिकेट
परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट
फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट
जाति प्रमाण पत्र
एनआरसी
राज्य या लोकल बॉडी द्वारा तैयार फैमिली रजिस्टर
जमीन या हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट






