उत्तर प्रदेशलखनऊ

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बाला जी मेडिकल स्टोर की दवाईयों को अवमुक्त करने का दिया आदेश

ड्रग इन्स्पेक्टर तत्काल दवा को अवमुक्त करे।

जीटी-70017, राम प्रकाश। शर्मा ब्यूरोचीफ औरैया।
25 नवंबर 2023

#औरैया।

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, औरैया प्रकीर्ण सं०-1385/2023 राज्य बनाम रामजी पोरवाल दिनांक- 24 नवंबर 2023, आवेदक रामजी पोरवाल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र औषधियां की अवमुक्ति को पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली आदेशार्थ के लिए पेश हुई। दिनांक 21 सितंबर 2023 को औषधि निरीक्षकगण ज्योत्सना आनन्द, रजत कुमार व ओमपाल सिंह द्वारा समक्ष एस०आई० इन्द्रेश कुमार, कॉनिस्टेबिल सुरेन्द्र व हर्पित चौधरी द्वारा प्रार्थी के मैसर्स श्री बालाजी मेडिकल स्टोर स्थित आलू मण्डी, रामलीला मंच, परिहार टोला, औरैया, थाना व जिला औरैया पर उपस्थित होकर प्रार्थी के मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया था। दौरान निरीक्षण निरीक्षक टीम द्वारा प्रार्थी से औषिध के सम्बन्ध में बिल व दवाइयों का रखरखाव आदि की जानकारी चाही गयी थी, जिसपर प्रार्थी द्वारा अपने मेडिकल स्टोर व सम्बन्धित बिलों मय जीएसटी के औषधि निरीक्षीक टीम के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
प्रार्थी के बिल व औषिध की समुचित जांच करने पर जब औषधि निरीक्षक टीम द्वारा प्रार्थी के मेडिकल स्टोर का लाइसेन्स मांगा गया तो प्रार्थी द्वारा लाइसेन्स भी उपलब्ध करवा दिया गया। जब प्रार्थी के ट्रीम द्वारा प्रार्थी के ऊपर अनैतिक दबाव बनाया जाने लगा। जब प्रार्थी द्वारा निरीक्षक टीम को अवगत कराया गया कि उसके मेडिकल स्टोर में कोई भी कमी नहीं है और न ही रखरखाव की कोई असुविधा है, जिसपर निरीक्षक टीम द्वारा प्रार्थी के मेडिकल स्टोर का माल जब्त करते हुए प्रार्थी का लगभग 22,00,000/- रुपए का माल सील कर दिया गया। उपरोक्त माल ऐलोपैथिक औषधियां हैं, जिनकी अन्तिम तिथि निर्धारित होती है और उक्त तिथि के उपरान्त दवाइयां खराब हो जातीं हैं। प्रार्थी का माल दिनांक 21 सितंबर 2023 से सील है और उसके खराब होने की पूर्ण सम्भावना है, जिससे प्रार्थी का भारी आर्थिक नुकसान हो जाएगा न्यायहित में प्रार्थी का उक्त माल प्रार्थी के हक में अवमुक्त किया जाना अति आवश्यक है। सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि न्यायालय आदेश दिनांकित 03 नवंबर 2023 द्वारा आवेदक का औषधियां अवमुक्ति प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया था, जिस पर प्रार्थी द्वारा दाण्डिक पुनरीक्षण सत्र न्यायालय प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम, औरैया के आदेश दिनांकित 16 नवंबर 2023 के द्वारा न्यायालय आदेश दिनांकित 03 नवंबर 2023 को अपास्त दिया गया है।
अतः न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश- प्रथम, औरैया के आदेश दिनांकित 16 नवंबर 2023 के अनुपालन में न्यायालय आदेश दिनांकित 03 नवंबर 2023 को अपास्त कर उक्त औषधियां को अवमुक्त किया जाता है। उक्त प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि उक्त औषधियों की एक अवधि होती है, जिसके उपरान्त वे औषधियां खराब हो जाएगी। औषधि निरीक्षक, औरैया द्वारा उक्त औषधियां को जब्त करते समय रिकवरी मेमो तैयार किया गया है जिसके आधार पर उक्त के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था [25/11, 10:51] +91 94119 89256: आफ गुजरात 2003(46) एसीसी 2003 एससी में पारित दिशा-निर्देशों के अनुपालन में प्रश्वगत औषधियां को निम्नलिखित शतों के अधीन अवमुक्त किया जाता है। आवेदक 25,00,000/-रुपये की एक जमानत न्यायालय में दाखिल करे तथा इस आशय की अण्डरटेकिंग दाखिल करे कि न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर वह न्यायालय उपस्थित होगा। तद्नुसार उक्त शर्तों को पूरा करने पर सम्बन्धित थानाध्यक्ष/औषधि निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि उक्त औषधियां को आवेदक के पक्ष में पहचान सुनिश्चित कर, यदि औषधियां अन्य किसी मामले में निरूद्ध न हो तो अवमुक्त किया जाए।
(जीवक कुमार सिंह) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, औरैया।

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