त्योहार मनाने वाले विद्युत अधिनियम का पालन करें ताकि कहीं अव्यवस्था नहीं फैले

ग्लोबल टाइम्स 7
डिजिटल न्यूज नेटवर्क
ओमप्रकाश वर्मा नगरा
GT 70035
नगरा बलिया। बिजली विभाग ने सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति में किसी भी तरह के दिक्कतों से दूर रहकर त्योहार मनाने को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए अधिशासी अभियन्ता आर के सिंह ने तार उतारने से स्पष्ट इन्कार करते हुए हाथ खड़ा कर दिया है। भाजपा नेता देवनारायण प्रजापति देवा भाई के आग्रह पर दिए गये पने स्पष्टीकरण में अधिशासी अभियंता ने लिखित रुप से दिनांक 21 जुलाई को पत्रांक 4806 में जारी आदेश के हवाले से अवगत कराते हुए कहे हैं कि जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक सहित जिले के सभी विभागों को इसकी जानकारी दी गयी है। उन्होंने जारी पत्र में कहें हैं कि आगामी मोहर्रम त्योहार के दृष्टिगत पीस कमेटी की बैठक में ताजियेदारों द्वारा नगरा नगर पंचायत में ताज़िए जुलूस वाली गली मार्ग पर लगे विद्युत पोल से तार उतारने हेतु दबाव बनाया गया है। इस विषय पर विभाग ने कहा है कि ताज़ियेदारों द्वारा उक्त मांग मानना व्यवहारिक दृष्टि से उचित नहीं है। भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के अध्याय 7 में वर्णित है कि किसी सड़क के किनारे की गयी सर्विस लाइनों सहित ओभरहेड लाइन का कोई भी कन्डक्टर निम्न और मध्यम वोल्टेज लाइनों के लिए 5.5 मीटर तथा उच्च वोल्टेज वोल्टेज लाइनों के लिए 5.6 मीटर निर्धारित किया गया है। नगरा नगर पंचायत में उक्त मानक के अनुरूप केबिल लगाए गये हैं। ग्रीषमकाल में ताजियेदारों की उक्त मांग को मानने से पूरे नगर पंचायत की विद्युत आपूर्ति में बांधा उत्पन्न होगी तथा उपभोक्ताओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उक्त विषय से अवगत कराते हुए बिजली विभाग ने ताजियेदारों सौर ताज़िए और कांवरियों के डीजे की ऊंचाई भारतीय विद्युत अधिनियम के तहत कम रखें ताकि आपूर्ति बाधित नहीं हो और किसी भी विद्युत दुर्घटना से बचा जा सके।