मध्यप्रदेश

देवास जिले में विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर जिला स्तरीय कार्यशाला का हुआ आयोजन

GT-70020
ग्लोबल टाइम्स-7डिजिटल न्यूज नेटवर्क
राजेन्द्र श्रीवास

देवास,म.प्र.

जिले में 15 जून तक जन-जागरूकता के लिए मनाया जावेगा विश्व तंबाकू निषेध पखवाडा

देवास 31 मई 2023/ जिले में विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन नर्सिंग कालेज में हुआ। कार्यशाला में तम्बाकू के सेवन से होने वाले शारीरिक एवं मानसिक दुष्प्रभावो के प्रति आमजन को जागरूक करने, तम्बाकू सेवन से होने वाले प्रभाव एवं इससे छुटकारा प्राप्त करने के उपाय से संबंधित जानकारी दी गई। कार्यशाला में बताया गया कि तंबाकू/धूम्रपान निषेध का संकल्प एवं हस्ताक्षर अभियान चलाकर कर तंबाकू/धूम्रपान निषेध का संदेश पहुचाए। जागरूकता के लिए 15 जून तक विश्व तंबाकू निषेध पखवाडे आयोजित किया जाये। कार्याशाला में विश्‍व तम्बाकू निषेध दिवस की थीम तम्बाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा के बारे में चिकित्सको द्वारा विस्तार से जानकारी दी। स्वास्थ्य सेवाओं में श्रेष्ठ कार्य करने वाली आशा कार्यकर्ताओ को सम्मानित कर प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया गया। कार्यशाला में सीएमएचओ डॉ. एम.पी.शर्मा, डॉ. एम.एस गोसर, डॉ गोपाल कटारे, डॉ अर्मता सोनी, जिला मीडिया अधिकारी कमलसिंह डावर, एपीएम स्वीटी यादव, डीसीएम ओमप्रकाश मालवीय,सुखदेव रावत, किशन सेहरा सहित स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशाकार्यकर्ता उपस्थित थी। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण जिला नोडल अधिकारी डॉ. गोपाल कटारे ने तंबाकू उत्पादों के सेवन से स्वास्थ्य को होने वाले हानिकारक दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी। स्वस्थ जीवन के लिए तंबाकू, गुटका, बीड़ी और सिगरेट आदि का इस्तेमाल ना करने के लिए लोगों को जागरूक कर एवं तंबाकू उत्पादों का सेवन न करने की अपील भी की गई। साथ ही बताया कि जो भी व्यक्ति तम्बाकू या अन्य तम्बाकू से संबंधित उत्पाद का सेवन करता है तो वह किसी न किसी प्रकार से मानसिक रूप ग्रसित होता है। उन्हे नियमित काउंसलिंग की जरूरत होती है। जो भी तम्बाकू का सेवन करते है, उन्हे आर्थिक एवं सामाजिक रूप से भी परेशानियो का सामना करना पढता है। कार्यशाला में बताया गया कि जिले की समस्त स्वास्थ संस्थाओं में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करें। सभी को संकल्प दिलाया की “हम यह शपथ लेते है कि हम तम्बाकू या तम्बाकू से बने उत्पादो का सेवन नही करेंगे साथ ही अपने रिस्तेदारो परिचितों एवं पडोसियो को इसका सेवन नही करने के लिए जागरूक करेंगे“। इसके अलावा पर्यावरण को भी तम्बाकू उत्पादो के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव से बचाने में योगदान देने का संकल्प लिया। डॉ कटारे ने बताया कि तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम अंर्तगत सभी सार्वजनिक स्थलों को धुम्रपान मुक्त किया गया है। किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापन निषेध किये गये है, 18 वर्ष से कम उम्र (अव्यस्को) द्वारा किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद का खरीदना एवं बेचना निषेध है, सभी शिक्षण संस्थानाओं के 100 गज (300 फिट) के दायरे में तम्बाकू उत्पाद कि बिक्री भी निषेध है।

Global Times 7

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