उत्तर प्रदेशलखनऊ

44 साल पहले मासूम बच्चे सहित हुई हत्या की हुई कार्यवाही पूरी

आरोपियों को हुई आजीवन कारावास

*29-29हजार रूपये का लगाया गया जुमंना

साक्ष्य न होने पर एक व्यक्ति को किया गया बरी

GT–7 007
News Network
Anoop gaur
Kanpur dehat

कानपुर देहात

भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के
देवराहट थाना क्षेत्र सेल्हूपुर गांव में 44 साल पहले एक मासूम बच्चे सहित चार लोगों की हत्या के मामले में गुरुवार को एडीजे कोर्ट संख्या-4 ने पांच आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उन पर 29-29 हजार का जुर्माना भी किया। एक आरोपित को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया। बताते चले
देवराहट थाना क्षेत्र के सेल्हूपुर गांव में नवंबर 1978 में गांव के दिनेश की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कुंअरलाल अयोध्या प्रसाद, रामऔतार आदि के खिलाफ भोगनीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। दिनेश के परिजनों ने बदला लेने के लिए 23 अप्रैल 1979 को अयोध्या के यहां धावा बोलकर उनके भाई सरजू, भतीजे शिव प्रसाद व छोटे और चार साल के पौत्र भीम सिंह की हत्या कर दी थी। इस मामले में जमानत पर छूट कर आए अयोध्या प्रसाद ने भोगनीपुर कोतवाली में 21 लोगों के खिलाफ बलवा व हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।

इस मामले में हाईकोर्ट से 1982 में स्थगनादेश मिलने के कारण कार्रवााई लंबित हो गई थी। अभियोजन की पैरवी के बाद हाईकोर्ट का स्थगनादेश खत्म होने के बाद इस 44 साल पुराने मुकदमे की सुनवाई एडीजे रवी यादव की कोर्ट संख्या-4 में हो रही थी। एडीजीसी प्रदीप कुमार पांडेय ने बताया कि इस मुकदमे में 14 आरोपितों की मौत हो चुकी है, जबकि एक आरोपित मानसिंह फरार है। उन्होंने बताया कि गवाहों के बयानों, शिनाख्त और तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने गुरुवार को आरोपितों धनीराम, विजय बहादुर, बतोले, विजय नारायण, प्रेमचंद्र को उम्रकैद की की सजा सुनाई। गदाईखेड़ा के आरोपित मथुरा को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

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