उत्तर प्रदेशलखनऊ

न्यायालय के आदेश पर वेतन व पेंशन बहाल ।

ग्लोबल टाइम 7
न्यूज़ नेटवर्क
उन्नाव
फुन्नी त्रिपाठी

उन्नाव तहसील बीघापुर थाना बारा सगवर क्षेत्र के गांव सगवर में संचालित जय देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से सेवानिवृत्त प्रधानाचार्या पुष्पा सिंह को विभाग द्वारा दिए जा रहे प्रधान अध्यापक के अनुमन्य वेतन पर दिए जा रहे देयकों के भुगतान को लेकर माननीय उच्च न्यायालय ने शिक्षा विभाग से  प्रधानाचार्य पद के अनुमन्य वेतन भुगतान दिए जाने तथा पेंशन संशोधन कर 4 माह में एरियर सहित भुगतान किए जाने के निर्देश दिए हैं।
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सगवर में प्रधानाचार्य पद पर पुष्पा सिंह की नियुक्ति 19 जून 1982 को हुई थी। पुष्पा सिंह को विभाग द्वारा सेवानिवृत्ति तिथि 2012 तक प्रधानाध्यापक पद का ही अनुमन्य वेतन भुगतान किया जा रहा था। पुष्पा सिंह के वरिष्ठ अधिवक्ता धीरेंद्र प्रताप सिंह ने माननीय उच्च न्यायालय में 2011 में प्रधानाचार्य पद के अनुमन्य वेतन संशोधन को लेकर याचिका दायर की थी। माननीय उच्च न्यायालय की न्यायधीश पंकज भाटिया की बेंच ने 10 जनवरी को शिक्षा विभाग को आदेश जारी करते हुए निर्देश दिए कि पुष्पा सिंह को प्रधानाध्यापक की जगह पर प्रधानाचार्य का वेतन अनुमन्य करते हुए पेंशन संशोधन कर एरियर का भुगतान 4 माह में करने के निर्देश दिए। सेवानिवृत्त प्रधानाचार्या पुष्पा सिंह ने कहा कि सालों से विभागीय दौड़ के बाद भी विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की अब उन्हें न्याय की पूरी आश बंधी है।

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