अगर कोई करे आम रास्ते में रुकावट किस धारा के तहत FIR दर्ज होती है !

ग्लोबल टाइम्स 7 न्यूज नेटवर्क
लखनऊ उत्तर प्रदेश
✅कोई व्यक्ति बिना किसी उचित कारण के सड़क पर सुगम यातायात में बाधा उत्पन्न कर देते हैं कई बार जिससे आने जाने वाले व्यक्ति या वाहनों को रुकना पड़ता है।
✅कभी कभी तो कोई वाहन चालक बीच रोड पर ही आपने वाहन को खड़ा कर देता है उस खड़े वाहन के कारण सार्वजनिक रोड पर जाम लग जाए। तब उस जाम लगाने वाले व्यक्ति के ऊपर भी मुकदमा दायर कर सकते हैं।
????भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 283 की परिभाषा:-
अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर कर या उतावलेपन के कारण निम्न कार्य करता है तब वह इस धारा के अंतर्गत दोषी होगा-
✅1. कोई भी सार्वजनिक सड़क (लोक-मार्ग) या जलमार्ग में रुकावट (अवरोध) खडा करेगा जिससे वाहन को निकलने में परेशानी उत्पन्न हो।
✅2. किसी भी सार्वजनिक रास्ते में जमा लगाएगा जिससे व्यक्ति को परेशानी उत्पन्न हो रही हो।
✅3. किसी भी प्रकार के वाहन या जलयानों के द्वारा सार्वजनिक सड़क या नदियां या जल में जमा लगाए जिससे जनसाधारण को परेशानी उत्पन्न हो।
✅4. किसी भी सार्वजनिक रास्ते को रोक कर आपने कब्जे में करना जिससे आने जाने वाले व्यक्ति को परेशानी उत्पन्न हो।
????नोट- यह धारा प्राइवेट रास्ते और आपसी सहमति से खेत में बनाये गए रास्ते पर लागू नहीं होती है।
????आईपीसी की धारा 283 के तहत दण्ड का प्रावधान:-
✅यह अपराध संज्ञेय अपराध एवं जमानतीय होता है। इसकी सुनवाई किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती हैं। इस अपराध के लिए दो सौ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।
✅उधारानुसार- सार्वजनिक रास्ते के किनारे निवास कर रहे किसी व्यक्ति ने अपने मकान की खिड़कियों में पुतले टांग रखे थे, जिनके कारण उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई।ओर फुटपाथ पर चलने वाले या सार्वजनिक सड़क पर चलने वाले व्यक्ति को बाधा पहुंचे तो मकान में रहने वाला व्यक्ति धारा 283 के अंतर्गत दोषी ठहराया जाएगा।
नितिन शक्य नोडल अधिकारी
????जानकारी उपयोगी लगे तो बाक़ी लोगों को भी जानकारी दें ????
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जानकार बनिए ,
सबको जानकार बनाइए ,
कोई प्रश्न हो ,
निःशंकोच पूछिए ,
क्यूंकि आप बढ़ेंगे – तो देश बढ़ेगा !
नोट- क़ानून में ऐकसेप्शन हो सकते हैं , अधिक विश्लेषण के लिए तथ्य और स्थिति की समीक्षा सम्बंधित अधिकारि से करवाना अनिवार्य है ।
चित्र केवल सांकेतिक है ।