उत्तर प्रदेशलखनऊ

निःशुल्क शिक्षा नीति पर जानकारी न देने पर राज्य सूचना आयोग ने हाथरस बीएसए पर लगाया जुर्माना

राज्य सूचना आयोग द्वारा बीएसए पर लगाया 25 हजार रुपये जुर्माना

Global Times7 News Network
Lucknow Uttar Pradesh

Lucknow

सरकार की निःशुल्क शिक्षा नीति पर हाथरस जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी को तलब करते हुए आरटीआई में जानकारी न देने पर राज्य सूचना आयोग ने पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। नरेन्द्र कुमार गौतम ने बीएसए से विभिन्न बिंदुओं पर सूचना मांगी थी, मगर बीएसए ने सूचनाएं नहीं दी। नरेन्द्र ने राज्य आयोग में अपील कर दी। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में विशेष सुनवाई के माध्यम से की गई। अपीलकर्ता विशेष सुनवाई में उपस्थित हुआ।जबकि विपक्षी जनसूचनाधिकारी अनुपस्थित रहे। जनसूचनाधिकारी की ओर से उनके प्रतिनिधि अमित त्रिपाठी उपस्थित रहे। पत्रावली के अवलोकन में पाया गया कि विभिन्न बिंदुओं पर सूचना मांगी गई। जनसूचनाधिकारी ने अपीलकर्ता को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। प्रथम अपील आयोजित हुई, लेकिन जनसूचनाधिकारी ने सूचना अपीलकर्ता को उपलब्ध नहीं कराई। अपीलकर्ता ने द्वितीय अपील प्रेषित की। जनसूचनाधिकारी के प्रतिनिधि ने बताया कि 14 मार्च को सूचना उपलब्ध करा दी गई है। सूचनाओं का अवलोकन जब किया गया तो वह न तो प्रमाणित है और न ही पठनीय। मूल आवेदन पर तीस दिन के अंदर सूचना न देने पर अब जनसूचनाधिकारी राहुल कुमार पवार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना आयोग ने लगाया है।

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