मिट्टी के अवैध खनन के लिए शिकायतकर्ता के द्वारा लगाया गया आरोप निराधार–एसडीएम सदर
Ashish singh
District correspondent
Global times 7news network fatehpur
फतेहपुर जनपद के उपजिलाधिकारी सदर अवधेश कुमार निगम ने बताया कि वृषभान सिंह पुत्र गोपाल सिंह, दयाशंकर, आदर्श सिंह आदि निवासी कोण्डार थाना ललौली जनपद फतेहपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 03.01.2023 के क्रम में क्षेत्रीय लेखपाल, राजस्व निरीक्षक तथा पुलिस बल की उपस्थिति में नायब तहसीलदार गाजीपुर व खान अधिकारी फतेहपुर द्वारा ग्राम कोण्डार मु० की गाटा सं0-2047 रकबा 1.6680 हेक्टेयर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि अभय पाण्डेय पुत्र कृष्ण कुमार पाण्डेय निवासी कृष्णा नगर पूर्वी फतेहपुर के पक्ष में तहसील सदर के ग्राम कोण्डार मु0 की गाटा सं0-2047 रकबा 1.6680हेक्टेयर में जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 19.11.2022 द्वारा दिनांक 22.11.2022 से 20.04.2023 तक 05 माह की अवधि हेतु मिट्टी खनन का अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किया गया है।
अनुज्ञा पत्रधारक द्वारा उक्त गाटा सं0-2047 के भू-स्वामी राम किशोर सिंह पुत्र राजाराम सिंह की भूमि बतौर सहमति मिट्टी खनन हेतु प्राप्त किया है। उक्त गाटा संख्या-2047 हेतु वन विभाग द्वारा दिनांक 22.10.2022 को वन अनापत्ति निर्गत की गई है । अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा ग्राम कोण्डार मु० गाटा सं0-1939 / 0.2510 हेक्टेयर को रास्ते के रूप में उपयोग करने के लिए भू-स्वामी रामस्वरूप पुत्र कलुआ निवासी मोहनखेड़ा से किराये पर लिया है, शेष सरकारी भूमि / रास्ता है। मौके पर स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र में मिट्टी का अवैध खनन नही पाया गया। अनुज्ञा पत्र धारक को मानक के अनुरूप खनन करने हेतु निर्देशित किया गया, शिकायतकर्ता का आरोप निराधार है।






