उत्तर प्रदेशलखनऊ

भ्रष्टाचार का गढ़ बना बिल्हौर का रजिस्ट्री कार्यालय !


बंधक भूमि बेच दी किसान ने, साठगांठ से हो गया दाखिल खारिज भी
ग्लोबल टाइम्स 7 न्यूज नेटवर्क
कसीम रजा खान
बिल्हौर : बैंक में भूमि बंधक रखकर लाखों रुपए का लोन लेने के बाद किसान ने जमीन बेच दी। इतना ही नहीं कर्मियों की साठगांठ से दाखिल खारिज भी करा लिया। जबकि रजिस्ट्री विभाग तब तक रजिस्ट्री नहीं कर सकता जब तक ऋण अदा न हो जाए।

जनपद कानपुर नगर की तहसील बिल्हौर रजिस्ट्री कार्यालय में भ्रस्टाचार की जड़े इतनी गहरी है कि उसको खोज पाना सम्भवतः देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के भी बस की बात नही है। भ्रष्टाचार इतना अधिक गहरा है कि यदि उसकी निष्पक्ष जांच हो जाये तो ऊपर से लेकर नीचे तक एक भी कर्मचारी सेवा में नही रहने पायेगा, सबकी बरखस्तगी निश्चित होगी, लेकिन इस ओर देखने के लिये कोई अधिकारी लगता तैयार नहीं है। सूत्रों की मानें तो बंधक जमीनों की रजिस्ट्री, दाखिल खारिज हो या फिर शासकीय संपत्तियों का अवैध क्रय विक्रय इसके लिए बीस से तीस हजार रुपए सुविधा शुल्क निर्धारित है। एक वरिष्ठ अधिवक्ता नाम न छापने की शर्त पर बताया कि कोई भी खातेदार जिसकी भूमि पर लोन है और बंधक है ऐसी भूमि के दाखिल खारिज राजस्व संहिता धारा 91 के अंतर्गत प्रतिबंध के लायक है। या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि सुविधा शुल्क के चलते नियम विरुद्ध दाखिल खारिज किए जा रहे हैं।

ग्लोबल टाइम्स-7
न्यूज नेटवर्क की टीम की पड़ताल में एक मामला प्रकाश में आया,
बताते चलें कि तहसील क्षेत्र के ग्राम रानेपुर निवासी शिवनन्दन ने 13 फरवरी 2018 में अपनी भूमि को BUPG बैंक में बंधक रखकर किसान क्रेडिट कार्ड पर 1.68 लाख का ऋण लिया। इसके बाद बिना ऋण चुकाए ही उपरोक्त बंधक भूमि का वर्ष 2021 में तहसील क्षेत्र के गांव महिगवां निवासी ज्योती गुप्ता को बैनामा कर दिया। कर्मचारियों की साठगांठ से भूमि का दाखिल खारिज भी करा दिया।

रजिस्ट्री विभाग में चल रहा गोलमाल

रजिस्ट्री विभाग ने रजिस्ट्री करने में खेल कर दिया। किसान शिवनन्दन का BUPG बैंक का लोन होने के बावजूद दूसरे के नाम रजिस्ट्री कर दी। बाद में दाखिल खारिज भी कर दिया। जबकि रजिस्ट्री विभाग तब तक रजिस्ट्री नहीं कर सकता जब तक ऋण अदा न हो जाए।

क्या बोले एडीएम भू राजस्व विभाग कानपुर नगर,
जब इस विषय की जानकारी ग्लोबल टाइम्स-7 न्यूज नेटवर्क टीम ने कानपुर एडीएम एफआर से बात की तो उन्होंने बताया कि बंधक जमीन का दाखिल खारिज कराया जाना नियम विरुद्ध है, यदि इस तरह का मामला जांच व निरीक्षण में पाया जाता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही ज़रूर होगी !
ग्लोबल टाइम्स-7 न्यूज नेटवर्क टीम करेंगी और भी कई बड़े बड़े खेल उजागर !

Global Times 7

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