जानलेवा हमला करने वालो को न्यायालय द्वारा 07 वर्ष का कारावास, प्रत्येक को 35500 रु0 का लगा अर्थदण्ड ! Balrampur

रिपोर्ट आशीष कुमार गुप्ता
ग्लोबल टाइम्स 7 न्यूज नेटवर्क बलरामपुर लखनऊ उत्तर प्रदेश
बलरामपुर।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश* द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन* के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर केशव कुमार* के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में-
जिसके क्रम में-
वादी आरिफ अनवर हासमी पुत्र ए0जी0 हासमी निवासी सादुल्लानगर थाना सादुल्लानगर जनपद बलरामपुर की तहरीरी सूचना के आधार पर दिनांक 09.12.2006 को थाना सादुल्लानगर पर *मु0अ0सं0 164/2006 धारा 147,148,149,307,504,506 भादवि0 बनाम 1. गौस मोहम्मद उर्फ सज्जन सेंठ पुत्र काश मोहम्मद 2. रवि शंकर शुक्ला पुत्र लल्लन प्रसाद 3. श्यामूू बाजपेयी पुत्र चन्द्रशेखर 4. राजू मिश्रा पुत्र सुशील कुमार नि0 थाना सादुल्लानगर बलरामपुर पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष खालिद नसीम द्वारा की गयी तथा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की प्रभावी पैरवी माॅनीटरिंग सेल प्रभारी सर्वेन्द्र नाथ, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार तिवारी (एडीजीसी क्रिमिनल) एवं थाना- सादुल्लानगर पैरोकार विरेन्द्र चौरसिया द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त 1. गौस मोहम्मद उर्फ सज्जन सेंठ पुत्र काश मोहम्मद 2. रवि शंकर शुक्ला पुत्र लल्लन प्रसाद 3. श्यामूू बाजपेयी पुत्र चन्द्रशेखर 4. राजू मिश्रा पुत्र सुशील कुमार को मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं में प्रत्येक को 07 वर्ष का कारावास व 35500 रु0 का अर्थदण्ड।।