उत्तर प्रदेशलखनऊ

जिलाधिकारी नेहा जैन की अध्यक्षता संपन्न हुई जिलास्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक

सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक निरीक्षण कर प्रवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित करें: जिलाधिकारी

जिला चिकित्सालय के आस-पास के औषधि प्रतिष्ठानों का नियमित रूप से निरीक्षण करें: जिलाधिकारी

अनुज्ञप्तिधारी मदिरा विक्रताओं द्वारा इक्कीस वर्ष से कम आयु के लोगों को मदिरा न बेची जाये: जिलाधिकारी

ग्लोबल टाइम्स-7
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न्यूज नेटवर्क
अनूप गौङ
जिला संवाददाता
कानपुर देहात

कानपुर देहात

जिलाधिकारी नेहा जैन की अध्यक्षता में जिलास्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गयी। जिलाधिकारी को सहायक आयुक्त (खाद्य) – ।। मनोज कुमार वर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि माह जुलाई में 26 नमूने सहित इस वित्तीय वर्ष में कुल 93 नमूने संग्रहित किये गये, जिसमें से 12 नमूनें दूध के संग्रहित किये गये। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये कि सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक निरीक्षण कर प्रवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित करें किसी भी दशा में अधोमानक खाद्य पदार्थ की बिक्री न हो। कोई भी खाद्य कारोबारकर्ता बिना लाईसेंस / पजींकरण के व्यापार न करे। जनपद में स्थित विनिर्माण प्रतिष्ठानों का नियमित रूप से निरीक्षण कर उनके निर्माण स्थल से ही नमूना संग्रहण करना सुनिश्चित करें। बैठक में उपस्थित औषधि निरीक्षक के द्वारा अवगत कराया कि उनके द्वारा 11 औषधि प्रतिष्ठानों से कुल 19 नमूनें संग्रहित किये गये। जिलाधिकारी द्वारा औषधि निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि जिला चिकित्सालय के आस-पास के औषधि प्रतिष्ठानों का नियमित रूप से निरीक्षण करें। जनपद में संचालित समस्त औषधि प्रतिष्ठान शेड्यूल एच-1 का रजिस्टर अवश्य बनायें तथा उनका नियमित रूप से निरीक्षण करें। उक्त का अनुपालन न करने वाले प्रतिष्ठानों पर विधिक कार्यवाही करें। बैठक में उपस्थित अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को विभिन्न न्यायालयों में चल रहें वादों की प्रभावी पैरवी करने के लिये निर्देशित किया जिससे ज्यादा ज्यादा से वादों का निस्तारण किया जा सके। जिलाधिकारी द्वारा जिला आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया गया कि जनपद में कहीं भी अवैध शराब की बिक्री न हों। जनपद में स्थित समस्त अनुज्ञप्तिधारी मदिरा विक्रताओं को यह भी निर्देशित किया जायें कि इक्कीस वर्ष से कम आयु के लोगों को मदिरा न बेची जाये । बैठक में उपस्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि जिला अस्पताल में बाहर की दवायें न लिखी जायें। बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन),मुख्य चिकित्सा अधिकारी,जिला कार्यक्रम अधिकारी, समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा आबकारी निरीक्षक उपस्थित रहें।

Global Times 7

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